POCSO केस में दोषी को आजीवन कारावास, विशेष अदालत ने सुनाया कठोर निर्णय

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Convict sentenced to life imprisonment in POCSO case, special court gives harsh verdict

रिपोर्टर: चंद्रकांत पारगीर

कोरिया जिले की विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश समीर कुजूर की अदालत ने आरोपी समयलाल (33 वर्ष), निवासी ग्राम सिंघत, थाना खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है मामला?

मामले की शुरुआत पीड़िता के पिता की शिकायत से हुई थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण किया और करीब एक महीने तक मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में एक किराए के मकान में रखकर कई बार बलात्कार किया।

जांच के दौरान डीएनए टेस्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

अदालत का फैसला

विशेष न्यायाधीश समीर कुजूर की अदालत ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोपी को सख्त सजा सुनाई:

  • IPC की धारा 363: 5 वर्ष का कठोर कारावास + ₹500 जुर्माना
  • IPC की धारा 366: 10 वर्ष का सश्रम कारावास + ₹800 जुर्माना
  • POCSO की धारा 4(2): आजीवन कारावास + ₹1000 जुर्माना
  • POCSO की धारा 5(ठ), 5(ञ)/6: आजीवन कारावास + ₹1000 जुर्माना

न्यायिक सख्ती से समाज को संदेश

यह फैसला ऐसे मामलों में न्यायपालिका की कठोर रुख को दर्शाता है और यह समाज में बाल संरक्षण एवं महिला सुरक्षा को लेकर स्पष्ट संदेश देता है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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