नशे के शौकीन लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल अब नशा करना महंगा पड़ने वाला है, खास कर उन लोगों के लिए जो सिगरेट व तम्बाकू के शौकीन है। सिगरेट व तम्बाकू के शौकीन लोगों को अब अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, अब सिगरेट व तम्बाकू पर 35 प्रतिशत जीएसटी लगाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि अभी तक इन उत्पादों पर 28 प्रतिशत ही जीएसटी लगाई जाती थी लेकिन अब नए नियम के तहत इन मादक पदार्थों पर 38 प्रतिशत जीएसटी लगेगी, जिसके चलते तम्बाकू के दामों में तेजी से उछाल आएगा।
कोल्ड ड्रिंक भी होगी महंगी
तम्बाकू सिगरेट के साथ ही कोल्ड ड्रिंक पर भी 38 प्रतिशत जीएसटी लगने जा रही है। जीएसटी काउसिंल बैठक में यह आदेश पारित हो सकता है। बता दें कि 21 दिसम्बर को जीएसटी काउसिंल की बैठक होने जा रही है। इसी दिन नए नियम के तहत सिगरेट, तम्बाकू व ड्रिंक पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी बढ़ाने का विचार किया जा सकता है।
148 आइटम्स के बढ़ सकते है दर
मौजूदा जीएसटी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत व 28 प्रतिशत तक है। लेकिन जीएसटी निर्धारित करने वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 148 आइटम्स की दरों में बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर 21 दिसम्बर को आयोजित बैठक में जीएसटी दर बढ़ाई गई तो सिगरेट व तम्बाकू के साथ अन्य आइटम्स भी महंगे हो सकते है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 38 प्रतिशत जीएसटी सिर्फ हानिकारक उत्पादों पर ही लगाया जाएगा अन्य उत्पादों की दरों पर हल्का उछाल देखने को मिल सकता है।
2017 में लागू किया गया था जीएसटी
सरकार ने जीएसटी 2017 में लागू किया था, इसे देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। जीएसटी के लागू होने से 17 प्रकार के टैक्स खत्म कर दिए गए थे और इसमें अधिकतम टैक्स 28 प्रतिशत था। लेकिन अब कुछ हानिकारक उत्पादों पर टैक्स 38 प्रतिशत बढ़ेगा। 21 दिसम्बर की बैठक में स्थिति साफ हो जाएगी।