उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो कि वहां की सरकार के साथ लोगों को भी बड़ी राहत बनकर आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया था और नई लिस्ट तैयार करने को कहा था। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सीजीआई डीवाई चंद्रचूड की बेंच वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का आवेदक जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसे सामान्य वर्ग में ही मानना चाहिए। ऐसे में यूपी में नौकरी कर रहे शिक्षकों के बड़े वर्ग की नौकरी जाने का खतरा था।





