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Sehore Land Dispute Court Order सीहोर में दबंगई: कोर्ट से केस जीतने के बाद भी किसान की ज़मीन पर कब्ज़े का प्रयास, पीड़ित ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

Sehore Land Dispute Court Order

Sehore Land Dispute Court Order : मध्यप्रदेश के सीहोर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ दीवानी न्यायालय (Civil Court) द्वारा पीड़ित किसान के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष कानून को ठेंगा दिखा रहा है। मामला अहमदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खाईखेड़ा का है। यहाँ कोर्ट से डिक्री होने के बाद भी दबंगों द्वारा ज़मीन पर ज़बरन विवाद करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान ने अब पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपकर अपने जान-माल की सुरक्षा तथा अदालती आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई है।

Sehore Land Dispute Court Order यह है पूरा मामला: फर्ज़ी दस्तावेज़ों के सहारे हड़पने की थी कोशिश

ग्राम खाईखेड़ा (तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर) के निवासी पीड़ित किसान मोहन सिंह दांगी (आत्मज श्री हेम सिंह दांगी) ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत में बताया कि गाँव की ही खसरा नंबर 705/3 की कुल 10.00 एकड़ की कीमती कृषि भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पीड़ित का सीधा आरोप है कि विपक्षी कलीम अहमद (आत्मज सलीम अहमद, उम्र 47 वर्ष) ने छल-कपट और कूटरचना के जरिए इस ज़मीन के फर्जी दस्तावेज़ तैयार करवा लिए थे। इतना ही नहीं, कलीम अहमद ने खुद को मालिक बताते हुए सिविल कोर्ट में मोहन सिंह के खिलाफ एक व्यवहार वाद (केस क्रमांक 773A/2023) भी दायर कर दिया था।

Sehore Land Dispute Court Order दीवानी न्यायालय ने कलीम अहमद का दावा किया खारिज

ज़मीन से जुड़े इस संवेदनशील मामले की दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के बारीक अध्ययन के बाद दीवानी न्यायालय ने अपना रुख साफ किया। अदालत ने कलीम अहमद द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों और दस्तावेजों को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने वास्तविक मालिक मोहन सिंह दांगी के पक्ष में डिक्री (आदेश) पारित कर दी। इस कानूनी आदेश के बाद प्रशासनिक और वैधानिक रूप से ज़मीन का पूर्ण मालिकाना हक मोहन सिंह दांगी को मिल चुका है।

मोहन सिंह दांगी

Sehore Land Dispute Court Order कोर्ट के आदेश के बाद भी मिल रही धमकियाँ, डरा हुआ है परिवार

पीड़ित मोहन सिंह का आरोप है कि अदालत का स्पष्ट फैसला आ जाने के बाद भी विपक्षी कलीम अहमद न्यायिक आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह लगातार अपने साथियों के साथ मिलकर:

  • पीड़ित किसान और उसके परिवार को डरा-धमका रहा है तथा सरेआम गाली-गलौज कर रहा है।
  • न्यायालय के आदेशों की सरेआम अवहेलना करते हुए इस 10 एकड़ ज़मीन पर ट्रैक्टर चलाकर जबरन कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहा है।
  • विरोध करने पर पीड़ित और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार गहरे खौफ में है।

Sehore Land Dispute Court Order पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस कार्रवाई का इंतजार

इस प्रताड़ना और अवैध हस्तक्षेप से तंग आकर पीड़ित मोहन सिंह दांगी ने 1 जून 2026 को अहमदपुर थाने में विधिवत लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी रिसीविंग (पावती) भी उन्हें मिल चुकी है। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेश (केस क्रमांक 773A/2023) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए, ज़मीन पर विपक्षी के अवैध प्रवेश को रोका जाए और डराने-धमकाने व गाली-गलौज करने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

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