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Bhopal National Lok Adalat : 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को अधिभार में मिलेगी बड़ी छूट

Bhopal National Lok Adalat : भोपाल। बकाया संपत्तिकर और जल उपभोक्ता प्रभार जमा करने वाले करदाताओं के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार, 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम भोपाल के सभी वार्ड कार्यालयों में लोक अदालत शिविर लगाए जाएंगे, जहां संपत्तिकर और जलकर के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

नगर निगम प्रशासन की ओर से नियमानुसार बकाया राशि के अधिभार यानी सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यह छूट शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन केवल लोक अदालत के दिन उपलब्ध होगी।

Bhopal National Lok Adalat : सभी वार्ड कार्यालयों में लगेंगे शिविर

12 सितंबर को भोपाल नगर निगम के सभी वार्ड कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने लोक अदालत के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निगम प्रशासन ने अधिकारियों को बकायादारों तक देयक और मांग पत्र पहुंचाने के साथ-साथ लोक अदालत शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक करदाता इस अवसर का लाभ उठा सकें।

Bhopal National Lok Adalat : 50 हजार रुपये तक के संपत्तिकर बकाये पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट

नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर से जुड़े बकाया प्रकरणों में अधिभार पर अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार छूट दी जाएगी। यदि कर और अधिभार मिलाकर बकाया राशि 50 हजार रुपये तक है, तो करदाता को केवल अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि मूल कर की राशि नियमानुसार जमा करनी होगी, जबकि निर्धारित शर्तों के तहत पूरा अधिभार माफ किया जाएगा।

Bhopal National Lok Adalat : 50 हजार से 1 लाख तक के बकाये पर 50 फीसदी सरचार्ज माफ

जिन संपत्तिकर प्रकरणों में कर और अधिभार की कुल बकाया राशि 50 हजार रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक है, उन्हें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं, यदि बकाया राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो संबंधित करदाता को केवल अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

Bhopal National Lok Adalat : जलकर के बकायादारों के लिए भी विशेष राहत

नेशनल लोक अदालत में जलकर यानी जल उपभोक्ता प्रभार के बकायादारों को भी अधिभार में छूट दी जाएगी। जिन प्रकरणों में कर और अधिभार मिलाकर बकाया राशि 10 हजार रुपये तक है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

Bhopal National Lok Adalat : 10 हजार से 50 हजार तक के जलकर बकाये पर 75 प्रतिशत छूट

जल उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामलों में, जिनमें कर और अधिभार की कुल बकाया राशि 10 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये तक है, अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, जलकर और अधिभार की कुल बकाया राशि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

Bhopal National Lok Adalat : वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के बकाये पर ही मिलेगा लाभ

नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह विशेष छूट केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर ही लागू होगी। यह राहत एक बार के लिए दी जा रही है और इसका लाभ केवल नेशनल लोक अदालत के निर्धारित आयोजन के दौरान ही लिया जा सकेगा। इसलिए ऐसे करदाता, जिनका संपत्तिकर या जलकर लंबे समय से बकाया है, उनके लिए यह बकाया प्रकरणों का निराकरण कराने का अवसर हो सकता है।

Bhopal National Lok Adalat : लोक अदालत के दिन जमा करनी होगी कम से कम 50 प्रतिशत राशि

छूट का लाभ लेने के बाद करदाता अधिकतम दो किस्तों में राशि जमा कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए नेशनल लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। शेष स्वीकृत राशि निर्धारित शर्तों के तहत दूसरी किस्त में जमा की जा सकेगी।

Bhopal National Lok Adalat : घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं कर का भुगतान

भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे संपत्तिकर और जलदर से संबंधित अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं और अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। करदाता अपने संबंधित जोन या वार्ड कार्यालय पहुंचकर भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम की ऑनलाइन सेवा के माध्यम से घर बैठे भी संपत्तिकर और जलकर का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है।

Bhopal National Lok Adalat : सिर्फ 12 सितंबर को ही मिलेगी विशेष छूट

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अधिभार में दी जाने वाली यह विशेष छूट केवल शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी। ऐसे में संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को निर्धारित शर्तों के अनुसार लोक अदालत का लाभ लेने के लिए समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया करों का भुगतान करें और शहर के विकास में योगदान दें।

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