BY: Yoganand Shrivastva
Ghaziabad Green Crackers उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के तीनों जोन में कुल 11 स्थानों पर अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों पर 5 से 7 नवंबर तक केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के साथ अग्निशमन विभाग की एनओसी और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी करने होंगे।
इन 11 स्थानों पर लगेंगी पटाखों की दुकानें
Ghaziabad Green Crackers प्रशासन की ओर से तय स्थानों में गाजियाबाद नगर क्षेत्र के घंटाघर, कविनगर, विजयनगर और सेक्टर-9 रामलीला मैदान शामिल हैं। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ पर दुकानें लगेंगी।
वहीं, देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 को बिक्री केंद्र बनाया गया है।
पारदर्शी तरीके से आवंटित होंगे लाइसेंस
Ghaziabad Green Crackers एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आबादी से दूर और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था वाले स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कराई जाएगी। लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और निर्धारित नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
Ghaziabad Green Crackers दूसरी ओर, जिले में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने सिविल लाइंस क्षेत्र से 18 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए हैं। वहीं, कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों के मामले में गिरफ्तारी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की दी है अनुमति
Ghaziabad Green Crackers इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। आदेश के मुताबिक सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति होगी, जिन्हें सीएसआईआर-नीरी और पीईएसओ से जरूरी मंजूरी मिली है।


