एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर लगा 2.50 लाख का जुर्माना डीएल निरस्त

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Fine of Rs 2.50 lakh imposed for not giving way to ambulance, DL canceled

केरल के एक शख्स को एम्बुलेंस को साइड ना देना और रोड पर लापरवाही से वाहन चलाना भारी पड़ गया। जिसके चलते शख्स के उपर 2.50 लाख का जुर्माना लग गया साथ ही चालक का लाइेंसस भी निरस्त कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक केरल के त्रिशूर में एक व्यक्ति द्वारा रोड पर एम्बुलेंस को रास्ता न देना व अमानवीय व्यवहार करनाे का मामला सामने आया है। एक एम्बुलेंस रास्ते से जा रही थी लेकिन एक कार चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था, बगल से गुज़र रही एम्बुलेंस ने साइड देने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक ने साइड नहीं दिया। एम्बुलेंस में मरीज़ को ले जाया जा रहा था।

साइड ना देने के साथ ही कार चालक ने अमाननीय व्यवहार किया। जिसके बाद युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए युवक पर 2.50 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुका है।

चालकों को मिला सबक

एम्बुलेंस को साइड ना देना गैर-कानूनी होने के साथ किसी की जान को भी खतरे में डाल सकता है। मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन 194ई के तहत एम्बुलेंस या किसी इमरजेंसी वाहन के हूटर या सायरन देने पर भी साइड ना देने पर जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में 6 महीनों की जेल भी हो सकती है।

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