BY: Yoganand Shrivastva
Satyendar Jain आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित टेंडर घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। जैन को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था।
दो लाख रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
Satyendar Jain सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद की गई, जबकि इस दौरान जांच एजेंसी ने उनसे सीमित पूछताछ ही की थी। वकीलों ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और पहले से ही जांच एजेंसियों के कब्जे में हैं।
Satyendar Jain वहीं, एसीबी ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत मंजूर कर दी।
छह आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
Satyendar Jain इस मामले में एसीबी ने 18 अगस्त 2026 को सत्येंद्र जैन सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व अधिकारी, सलाहकार और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
जांच एजेंसी का दावा है कि दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत में आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगी।
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