नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी ने गांधी परिवार की 700 करोड़ की संपत्तियों पर शुरू की कार्रवाई

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा नियंत्रित एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की है। एजेएल कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड और संबंधित प्रकाशनों का मालिक है। लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में स्थित एजेएल की संपत्तियां, जिनमें नई दिल्ली के बीएसजेड मार्ग पर हेराल्ड हाउस शामिल है, पहले ही ईडी की धनशोधन जांच के तहत कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी ने इन परिसरों में कार्यालय चला रही कंपनियों को नोटिस जारी कर किराया अपने खाते में जमा करने को कहा है। ईडी ने कहा, "जांच से पता चला कि यंग इंडियन, जिसके लाभार्थी सोनिया और राहुल गांधी हैं, ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपये में हासिल किया, जो उनकी वास्तविक कीमत से बहुत कम है।" जांच में यह भी सामने आया कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का उपयोग 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपराध से आय अर्जित करने में किया गया। ईडी ने बताया, "अपराध से प्राप्त आय को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की धारा 8 का पालन करने के लिए, इन संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।" एजेंसी ने संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जिसमें मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की तीन मंजिलों पर कब्जा जमाए जिंदल साउथ-वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को किराया ईडी को देने को कहा गया है। ईडी ने कहा, "गहन जांच में 988 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय का खुलासा हुआ। इसे सुरक्षित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपये के शेयर 20 नवंबर, 2023 को कुर्क किए गए।" यह कार्रवाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा से पूछताछ के बाद शुरू हुई। जांच 2021 में शुरू हुई, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायत में सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन पर 2,000 करोड़ रुपये की एजेएल संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण का आरोप था। ईडी ने कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को मंजूरी दी है।"

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा नियंत्रित एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की है। एजेएल कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड और संबंधित प्रकाशनों का मालिक है।

लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में स्थित एजेएल की संपत्तियां, जिनमें नई दिल्ली के बीएसजेड मार्ग पर हेराल्ड हाउस शामिल है, पहले ही ईडी की धनशोधन जांच के तहत कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी ने इन परिसरों में कार्यालय चला रही कंपनियों को नोटिस जारी कर किराया अपने खाते में जमा करने को कहा है।

ईडी ने कहा, “जांच से पता चला कि यंग इंडियन, जिसके लाभार्थी सोनिया और राहुल गांधी हैं, ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपये में हासिल किया, जो उनकी वास्तविक कीमत से बहुत कम है।”

जांच में यह भी सामने आया कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का उपयोग 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपराध से आय अर्जित करने में किया गया।

ईडी ने बताया, “अपराध से प्राप्त आय को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की धारा 8 का पालन करने के लिए, इन संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।”

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा नियंत्रित एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की है। एजेएल कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड और संबंधित प्रकाशनों का मालिक है। लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में स्थित एजेएल की संपत्तियां, जिनमें नई दिल्ली के बीएसजेड मार्ग पर हेराल्ड हाउस शामिल है, पहले ही ईडी की धनशोधन जांच के तहत कुर्क की जा चुकी हैं। ईडी ने इन परिसरों में कार्यालय चला रही कंपनियों को नोटिस जारी कर किराया अपने खाते में जमा करने को कहा है। ईडी ने कहा, "जांच से पता चला कि यंग इंडियन, जिसके लाभार्थी सोनिया और राहुल गांधी हैं, ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपये में हासिल किया, जो उनकी वास्तविक कीमत से बहुत कम है।" जांच में यह भी सामने आया कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का उपयोग 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपराध से आय अर्जित करने में किया गया। ईडी ने बताया, "अपराध से प्राप्त आय को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की धारा 8 का पालन करने के लिए, इन संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।" एजेंसी ने संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जिसमें मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की तीन मंजिलों पर कब्जा जमाए जिंदल साउथ-वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को किराया ईडी को देने को कहा गया है। ईडी ने कहा, "गहन जांच में 988 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय का खुलासा हुआ। इसे सुरक्षित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपये के शेयर 20 नवंबर, 2023 को कुर्क किए गए।" यह कार्रवाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा से पूछताछ के बाद शुरू हुई। जांच 2021 में शुरू हुई, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायत में सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन पर 2,000 करोड़ रुपये की एजेएल संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण का आरोप था। ईडी ने कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को मंजूरी दी है।"

एजेंसी ने संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए हैं, जिसमें मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की तीन मंजिलों पर कब्जा जमाए जिंदल साउथ-वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को किराया ईडी को देने को कहा गया है।

ईडी ने कहा, “गहन जांच में 988 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय का खुलासा हुआ। इसे सुरक्षित करने और दुरुपयोग रोकने के लिए, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपये के शेयर 20 नवंबर, 2023 को कुर्क किए गए।”

यह कार्रवाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा से पूछताछ के बाद शुरू हुई। जांच 2021 में शुरू हुई, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायत में सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन पर 2,000 करोड़ रुपये की एजेएल संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण का आरोप था।

ईडी ने कहा, “दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को मंजूरी दी है।”

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