MP Teacher Transfer : e-HRMS पोर्टल पर 3 से 8 जून तक स्वीकार होंगे आवेदन
MP Teacher Transfer : मध्यप्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के इच्छुक अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक 3 जून से 8 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और निर्धारित समयावधि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

MP Teacher Transfer : आवेदक 15 संस्थानों तक का कर सकेंगे चयन
स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवेदकों को अधिकतम 15 कार्यालयों या संस्थानों का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। कर्मचारी अपनी प्राथमिकता के अनुसार इच्छित पदस्थापन स्थल का चयन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान स्थानांतरण के लिए बताए गए कारणों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और प्रत्येक फाइल का आकार अधिकतम 2 एमबी निर्धारित किया गया है।
MP Teacher Transfer : आवेदन सबमिट होने के बाद नहीं होगा संशोधन
विभाग ने आवेदकों को सावधानीपूर्वक आवेदन भरने की सलाह दी है। एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए कर्मचारियों और शिक्षकों को आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी गई है।
MP Teacher Transfer : गलत जानकारी देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
जनजातीय कार्य विभाग ने चेतावनी दी है कि आवेदन में गलत या भ्रामक जानकारी देने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि सत्यापन प्रक्रिया में किसी अधिकारी की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
MP Teacher Transfer : विषयवार रिक्तियों पर ही होंगे शिक्षकों के तबादले
आदेश के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण केवल उनके विषय से संबंधित रिक्त पदों पर ही किए जाएंगे। इससे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं किए जाएंगे।
MP Teacher Transfer : 5 जून तक रिक्त पदों की जानकारी अपडेट करने के निर्देश
विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 5 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर सभी रिक्त पदों की सही जानकारी दर्ज और सत्यापित करें। रिक्तियों की एंट्री एवं सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख, डीडीओ और कार्यालय प्रशासक (ऑफिस एडमिन) की होगी। पोर्टल पर दिखाई जाने वाली रिक्तियां अस्थायी (टेंटेटिव) होंगी, जिन्हें आवश्यकता अनुसार समय-समय पर अपडेट किया जा सकेगा।
MP Teacher Transfer : अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर होगा
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने मात्र से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो जाता। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा। इस संबंध में शासन का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। यह आदेश प्रदेश के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर लागू रहेगा।
MP Teacher Transfer : शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
स्थानांतरण के इच्छुक कर्मचारियों और शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करें, सभी दस्तावेज सही रूप में अपलोड करें और आवेदन जमा करने से पहले पूरी जानकारी की जांच अवश्य कर लें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या आवेदन निरस्त होने की स्थिति से बचा जा सकेगा।





