यूपीः महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर पति को मिलेगी अनुग्रह राशि

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image

यूपी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, अब महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर अनुग्रह राशि उसके पति या फिर वारिस हो मिलेगी। इसमें होने वाली अड़चनों को अब समाप्त कर दिया गया है। मंंगलवार को गृह विभाग ने आदेश को पारित कर दिया है।
पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को देने वाली अनुग्रह राशि में अड़चन होती थी, जिसको खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 21 अक्टूबर को शासनादेश में बदलाव की घोषणा की थी। जिससे उनके वारिस को आसानी से अनुग्रह राशि प्राप्त हो सके।

50 लाख और 25 लाख अनुग्रह राशि
बता दें कि पुलिसकर्मी के शहीद होने पर 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाती है। इसमें से 40 लाख पत्नी को, जबकि 10 लाख
माता-पिता को मिलते थे। अब इसमें जीवनसाथी और कानूनी वारिस को भी जोड़ा गया है। इसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25
लाख रुपये की अनुग्रह राशि में से 20 लाख पत्नी, जबकि 5 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाते थे। ऐसे प्रकरणों में भी जीवनसाथी
और कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि दी जा सकेगी।

ये व्यवस्था की गई लागू

  • शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता के जीवित नहीं रहने पर संपूर्ण धनराशि पत्नी को मिलेगी
  • पत्नी के जीवित नहीं होने पर संपूर्ण धनराशि मृतक के माता-पिता को प्रदान की जाएगी
  • मृतक की पत्नी व माता-पिता के जीवित नहीं होने पर पूरी अनुग्रह राशि कानूनी वारिस को मिलेगी
  • मृतक पुलिसकर्मी के विवाहित महिला होने पर संपूर्ण धनराशि पति को मिलेगी, पति के जीवित नहीं होने पर कानूनी वारिस को दी जाएगी
  • मृतक पुलिसकर्मी के अविवाहित होने पर पूरी अनुग्रह राशि उसके माता-पिता को दी जाएगी

Ramchandrapur Encroachment Removal: बलरामपुर के रामचन्द्रपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Ramchandrapur Encroachment Removal: एसडीएम और राजस्व-वन विभाग की मौजूदगी में चल रहा

MP TOP 10: शिक्षा, सुरक्षा और विकास से जुड़ी अहम अपडेट्स पर एक नजर

1. MP TOP 10: एमपी बोर्ड 10वीं द्वितीय परीक्षा का परिणाम जारी

Haldwani Recycling Initiative: हल्द्वानी नगर निगम की अनोखी रीसाइक्लिंग पहल

Haldwani Recycling Initiative: प्लास्टिक कचरा जमा करने पर मिलेगा कैश रिफंड, शहर