रिपोर्ट- राजेश साहु
तहसीलदार ने जारी किया बेदखली वारंट
बालोद। जिले के गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप साहू पर शासकीय घास भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में गुरूर तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष प्रदीप साहू को अर्थदंड से दंडित कर बेदखली का वारंट जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, अतिक्रमण मामले पर आदेश वर्ष 2021 में ही जारी हो चुका था, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद गुरूर तहसीलदार ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए बेदखली का वारंट जारी किया है और 26 तारीख तक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शासकीय जमीन पर कब्जे का यह मामला लंबे समय से चर्चा में था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते कार्रवाई टलती रही। अब प्रशासन की ओर से वारंट जारी होने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
इस पूरे मामले को लेकर गुरूर नगर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष होने के कारण यह कार्रवाई सियासी हलकों में भी सुर्खियां बटोर रही है।





