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महासमुंद में अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

Administration takes strict action against illegal sand storage in Mahasamund

महासमुंद, छत्तीसगढ़ – महासमुंद जिले के ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भंडारण की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में रेत जब्त की है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की।

कार्रवाई का विवरण

  • निजी भूमि पर कार्रवाई: 43 निजी भूमि स्वामियों को चालानी नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर 13,050 घन मीटर रेत अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसके एवज में ₹54 लाख का अर्थदंड नोटिस भेजा गया है।
  • शासकीय भूमि पर कार्रवाई: 14 शासकीय भूमियों पर 65,000 घन मीटर रेत जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1.64 करोड़ है। यह रेत महानदी से लगे गैर-कृषि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से भंडारित की गई थी।

कानूनी प्रावधान

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ खनिज (खनन/परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के नियम 5 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई है। इन प्रावधानों के तहत दोषियों को 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है।

प्रशासन की चेतावनी

कलेक्टर लंगेह ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी खनिज पट्टेदारों और खनिज परिवहनकर्ताओं को चेतावनी दी है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है।

संपर्क सूत्र

इस कार्रवाई के संबंध में अधिक जानकारी के लिए महासमुंद संवाददाता ताराचंद पटेल से मोबाइल नंबर 9009062761 पर संपर्क किया जा सकता है।

यह कार्रवाई जिले में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शासन को राजस्व की हानि से बचाया जा सके और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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