गौ तस्करी में संलिप्त आरोपी पर NSA के तहत कार्रवाई

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Action under NSA against accused involved in cow smuggling

रिपोर्ट – विष्णु गौतम, दुर्ग

तीन महीने के लिए जेल भेजा गया

दुर्ग: जिले में बीते एक दशक से गौ तस्करी में संलिप्त आरोपी संगीत मधुकर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने NSA की धारा 3(2) के अंतर्गत आरोपी को तीन माह के लिए निवारक निरोध में रखने का आदेश पारित किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

18 आपराधिक मामले दर्ज

एएसपी पद्मश्री तंवर ने जानकारी दी कि आरोपी संगीत मधुकर के खिलाफ अब तक 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकांश मामले मारपीट, पशु तस्करी और शांति भंग से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर लगातार प्रतिकूल असर पड़ रहा था, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था।

एसएसपी ने की थी कार्रवाई की अनुशंसा

दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल द्वारा जुलाई 2025 में जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजकर आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए जिला प्रशासन ने NSA के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराया और नियमानुसार जेल भेज दिया गया।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे संक्षेप में रासुका कहा जाता है, वर्ष 1980 में लागू किया गया था। इस कानून के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करने से रोकने के लिए निवारक निरोध में रख सकें। इसके अंतर्गत बिना आरोप के किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि, प्रारंभिक आदेश सामान्यतः तीन महीने के लिए होता है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

दुर्ग प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गौ तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ अब सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला न सिर्फ आरोपी को कानून के शिकंजे में लाने का माध्यम बना, बल्कि ऐसे अन्य लोगों को भी चेतावनी है जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

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