रिपोर्टर: प्रयास कैवर्त, EDIT BY: MOHIT JAIN
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से बड़ी खबर सामने आई है। विशेष पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
ऐसे हुआ था मामला दर्ज
मामला 3 सितंबर 2024 का है, जब कोटमी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा को आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो ने बस स्टैंड से बहला-फुसलाकर अपने साथ कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव ले गया था। वहाँ आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की शिकायत के बाद पेंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत ने दिया कड़ा दंड
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं समानांतर चलेंगी।
सरकारी पक्ष की पैरवी और जनप्रतिक्रिया
मामले में शासन पक्ष की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
फैसले के बाद स्थानीय लोगों ने न्यायालय के इस निर्णय को न्याय व्यवस्था में जनविश्वास की मिसाल बताया है।





