भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार, 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया में एक विशेष कार्यक्रम के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 20,652 अशासकीय विद्यालयों के बैंक खातों में 489 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे।
यह कदम प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वर्ष 2023-24 में लगभग 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस इस राशि के माध्यम से पूरी की जाएगी।
विकास कार्यों का भूमि-पूजन और जन-कल्याणकारी योजनाओं में वितरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव न केवल राशि का हस्तांतरण करेंगे, बल्कि कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही जन-कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सीधे लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम: नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है। वर्तमान में लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार ने अब तक 3,000 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति प्रदान की है।





