भारतीय डाक विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जाएंगी। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जवाब में उठाया गया है।
डाक विभाग के प्रेस नोट के अनुसार, 29 अगस्त से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सामान पर देश-विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) टैरिफ के अनुसार कस्टम ड्यूटी लगेगी।
कौन-कौन से सामान भेजे जा सकेंगे?
- डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स: अमेरिका भेजे जा सकते हैं।
- गिफ्ट आइटम्स: केवल 100 डॉलर (करीब 8,700 रुपए) तक के आइटम्स ड्यूटी फ्री होंगे।
- बाकी सभी सामान: बुकिंग 25 अगस्त से रोक दी जाएगी।
पहले 800 डॉलर तक के सामान ड्यूटी फ्री थे, अब इस छूट को केवल 100 डॉलर तक सीमित कर दिया गया है।
नया नियम लागू करने में चुनौतियां
अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने 15 अगस्त को दिशानिर्देश जारी किए थे।
लेकिन ड्यूटी वसूलने और जमा करने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
इस कारण, अमेरिका जाने वाले हवाई कैरियर्स ने 25 अगस्त के बाद डाक सामान स्वीकार न करने का फैसला किया है।
पहले से बुक किया गया सामान
यदि किसी ग्राहक ने पहले से डाक सामान बुक किया है और अब उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सकता:
- वे अपने भुगतान की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- डाक विभाग ने खेद जताया है और भरोसा दिलाया है कि सेवाओं को जल्द बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
यह रोक कब तक रहेगी?
डाक विभाग ने इसे अस्थायी सस्पेंशन बताया है।
सेवाओं की बहाली अमेरिका से स्पष्ट दिशानिर्देश मिलने पर ही संभव होगी।





