सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों का ठिकाना नहीं हो सकता। श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और इसे सबका धर्मशाला नहीं माना जा सकता।
यह फैसला शरणार्थियों के अधिकारों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन नीति पर एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
मामले का परिचय: याचिकाकर्ता कौन है?
याचिकाकर्ता श्रीलंकाई तमिल हैं, जिन पर 2018 में UAPA के तहत आरोप सिद्ध होने पर 10 साल की सजा हुई थी। बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी सजा घटाकर 7 वर्ष की।
- गिरफ्तारी: 2015 में LTTE से जुड़ाव के संदेह में
- सजा: UAPA के तहत दोषी ठहराए गए
- वर्तमान स्थिति: सजा पूरी होने के बाद भी तीन साल से निरुद्ध, देश निकाले की प्रक्रिया नहीं हुई
याचिकाकर्ता का दावा है कि वह श्रीलंका में जान से खतरे के कारण भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें वापस भेजा गया तो गिरफ्तारी और यातना का खतरा है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया याचिका खारिज?
बेंच के मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने कहा:
“क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों का ठिकाना बने? यह कोई धर्मशाला नहीं है।”
मुख्य बिंदु:
- नागरिकों के लिए ही अधिकार:
संविधान का अनुच्छेद 19, जिसमें निवास और बसने का अधिकार है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। - कानूनी प्रक्रिया का पालन:
याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) को कानून के मुताबिक सीमित किया गया। - आश्रय का कोई स्वतः अधिकार नहीं:
भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का सदस्य नहीं है, इसलिए शरणार्थी का दावा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। - वैकल्पिक देश की सलाह:
जीवन खतरे की बात पर न्यायालय ने कहा, “किसी अन्य देश जाइए।”
परिवार के आधार पर राहत की याचिका खारिज
याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा:
- पत्नी गंभीर रूप से बीमार है
- पुत्र को हृदय रोग है
- परिवार भारत में बस चुका है
लेकिन कोर्ट ने इसे शरणार्थी नीति या कानून से ऊपर नहीं माना।
हालिया फैसलों के संदर्भ में
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया रूढ़िवादी रुख के अनुरूप है, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों की देश निकाली रोकने से इंकार किया गया था। भारत सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण के मद्देनजर इस मामले में कड़ा रुख अपना रहा है।
वकील दल
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया:
- अधिवक्ता आर. सुधाकरन
- अधिवक्ता एस. प्रभु रामासुब्रमणियन
- अधिवक्ता वैरावन (AOR)
मामला: सुबास्करण @ जीवन @ राजा @ प्रभा बनाम राज्य
डायरी नंबर: 21310-2025
भारत की शरणार्थी नीति पर इसका प्रभाव
यह फैसला निम्नलिखित पहलुओं में मिसाल बन सकता है:
- मानवीय आधार पर शरणार्थी याचिका का न्यायिक मूल्यांकन
- आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दोषी पाए गए विदेशी नागरिकों की स्थिति
- भारत में बसे परिवार वाले शरणार्थियों के अधिकार
- राजनीतिक उत्पीड़न के दावों पर भारतीय न्याय व्यवस्था का रुख
साथ ही यह सवाल उठता है कि क्या भारत को अपनी शरणार्थी नीति को अधिक स्पष्ट और संरचित करना चाहिए।
निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीयता के बीच संतुलन
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और संसाधनों का संरक्षण है। जबकि मानवीय समस्याओं को नकारा नहीं गया, लेकिन वे राष्ट्रीय कानून और नीतियों से ऊपर नहीं ठहराई जा सकतीं।
यह मामला भारत की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और वैश्विक शरणार्थी संकट के बीच न्यायालय की सोच को दर्शाता है।





