ट्रंप ने अपने आदेश में यह तर्क दिया कि जबकि भारत और ब्राजील जैसी देशों ने मतदाता पहचान के लिए बायोमीट्रिक डेटाबेस का उपयोग कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी नागरिकता सत्यापन के लिए बड़े पैमाने पर स्व-घोषणा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका विकसित और विकासशील देशों द्वारा अपनाई जा रही “बुनियादी चुनाव सुरक्षा” की व्यवस्था को लागू करने में असफल रहा है।
भारत की तारीफ क्यों की गई?
राष्ट्रपति ट्रंप का मुख्य जोर इस बात पर था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हर लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा, “भारत और ब्राजील ने मतदाता पहचान को बायोमीट्रिक डेटाबेस से जोड़कर एक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जबकि अमेरिका नागरिकता सत्यापन में पारदर्शिता और सटीकता से चूक गया है।” ट्रंप ने यह भी जोड़ते हुए कहा कि हर वोट की सटीक गिनती और धोखाधड़ी तथा अवैध हस्तक्षेप से बचाव, हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं।
अवैध मतदान से निपटने के उपाय:
राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि संविधान के अंतर्गत, राज्य सरकारों को संघीय कानूनों के अनुरूप अमेरिकी चुनावों की सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे अवैध मतदान, भेदभाव, धोखाधड़ी और अन्य दुराचारों पर काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने चुनाव दिवस के बाद मतपत्रों की गिनती या गैर-नागरिकों के पंजीकरण की अनुमति देने जैसी नीतियाँ अपनाई हैं, जिन्हें कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।
आगामी बदलाव:
नए कार्यकारी आदेश के तहत, अमेरिकी नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज़ के प्रकार, जारी करने की तिथि, और समाप्ति तिथि जैसे विवरण रिकॉर्ड किए जाएंगे। राज्यों को अब संघीय डेटाबेस तक पहुँच प्रदान की जाएगी, जिससे नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, न्याय विभाग भी मतदाता पंजीकरण सूचियों की समीक्षा में राज्यों के साथ सहयोग करेगा ताकि गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा मतदान की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
इस आदेश से स्पष्ट होता है कि अमेरिकी चुनाव प्रणाली में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हर वोट की गिनती में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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