दिल्ली: सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 के बाद, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो इन पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन प्रदान नहीं करेंगे।
यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश के अनुरूप है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा है।
सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को विकल्प प्रदान किए हैं, जैसे कि रेट्रो फिटमेंट के माध्यम से अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना या अन्य राज्यों में पुनः पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना।
इन उपायों का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
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