Tikamgarh Nagar Palika President: हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक
Tikamgarh Nagar Palika President अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के अध्यक्ष को पद से हटाने के आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब्दुल गफ्फार के अध्यक्ष पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।
Tikamgarh Nagar Palika President: हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक
Tikamgarh Nagar Palika President से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक आगामी सुनवाई तक नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर कार्य करते रहें। यानी फिलहाल उन्हें पद से हटाने के आदेश पर अमल नहीं किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट के इस निर्देश से अब्दुल गफ्फार को तत्काल राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तारीख तय की है। अगली सुनवाई में मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई होने की उम्मीद है।
Tikamgarh Nagar Palika President: आदेश के बाद फिर गरमाई सियासत
Tikamgarh Nagar Palika President को लेकर हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद टीकमगढ़ की स्थानीय राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। अध्यक्ष को पद से हटाने के आदेश के बाद जहां राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी था, वहीं हाईकोर्ट की रोक के बाद अब तस्वीर फिलहाल बदल गई है।
Tikamgarh Nagar Palika President: अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक आगामी सुनवाई तक अध्यक्ष पद पर काम करते रहेंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की नजर चार सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। आगे अदालत का रुख इस मामले की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है।
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