Ujjain : उज्जैन में वन विभाग का बड़ा एक्शन: अवैध बबूल की लकड़ी से भरा वाहन पकड़ा, ताजपुर से एक तस्कर गिरफ्तार

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Report: Vishal dubey

Ujjain : मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग की एक विशेष टीम ने ताजपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर अवैध रूप से ले जाई जा रही बबूल प्रजाति की लकड़ी से लदे एक वाहन को जब्त किया है। वन विभाग ने इस मामले में एक आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

Ujjain मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया MP13 नंबर का वाहन

वन विभाग के उच्च अधिकारियों को क्षेत्र में प्रतिबंधित और अवैध लकड़ी के परिवहन की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत जाल बिछाया गया:

  • सफल घेराबंदी: वन मण्डल अधिकारी (DFO) अनुराग तिवारी के कुशल निर्देशन में वन विभाग की टीम ने ताजपुर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया।
  • वाहन की जब्ती: जांच के दौरान टीम ने एक संदिग्ध लोडिंग वाहन (संख्या: MP13 GA 7912) को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर वह अवैध रूप से कटी हुई बबूल की लकड़ियों से पूरी तरह भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक लकड़ी के परिवहन से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज या रॉयल्टी पर्ची पेश नहीं कर सका।

Ujjain पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम की मुस्तैदी

Ujjain इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में वन विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की मुख्य भूमिका रही:

  • नेतृत्व एवं समन्वय: एसडीओ (SDO) विक्रम सिंह सोलंकी और रेंजर जीवन पोलया।
  • अमीनी व जमीनी टीम: डिप्टी रेंजर रजनी चौहान, अनिल सेन, वनरक्षक राजकुमार शर्मा तथा महेश रैकवार।

Ujjain आरोपी अकरम से पूछताछ, खंगाली जा रही है सप्लाई चेन

नेटवर्क पर नजर: वन विभाग की टीम ने मौके से आरोपी अकरम (पिता: अजमेरी शाह, निवासी: ताजपुर) को गिरफ्तार कर लिया है। वन अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। विभाग मुख्य रूप से यह पता लगाने में जुटा है कि यह अवैध लकड़ी किस जंगल या क्षेत्र से काटी गई थी (स्रोत क्या है) और इसे किसे बेचा जाना था। इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े सौदागरों के नामों का खुलासा भी जल्द होने की उम्मीद है।

वन विभाग ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि उज्जैन जिले के भीतर हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई और बिना परमिशन लकड़ी की तस्करी पर पूरी तरह पाबंदी है। विभाग भविष्य में भी ऐसी औचक कार्रवाइयां जारी रखेगा और दोषियों के खिलाफ कड़े वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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