UP Cabinet Decisions: यूपी में अब कैसे होगा जमीनी फर्जीवाड़ा? योगी कैबिनेट ने बदला रजिस्ट्री का नियम; कर्मचारियों की अचल संपत्ति पर भी नजर

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UP Cabinet Decisions

UP Cabinet Decisions उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जनता की सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए रजिस्ट्री नियमों को कड़ा कर दिया है। साथ ही परिवहन सेवा और सरकारी कर्मचारियों के निवेश नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।

जमीन रजिस्ट्री में अब खेल खत्म: पहले खतौनी से होगा मालिक का मिलान

UP Cabinet Decisions प्रदेश में भू-माफियाओं और फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने नया नियम लागू किया है। अब राज्य में किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री तब तक नहीं होगी, जब तक विक्रेता का नाम सरकारी ‘खतौनी’ (राजस्व रिकॉर्ड) में दर्ज न हो। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले केवल आधार कार्ड और आईडी प्रूफ के आधार पर स्टाम्प मिल जाता था, लेकिन अब विक्रेता को अपनी मिल्कियत साबित करनी होगी। इस कदम से किसी और की जमीन को धोखे से बेचना अब नामुमकिन हो जाएगा।

UP Cabinet Decisions परिवहन में क्रांति: 59 हजार गांवों तक बसें और ओला-उबर पर शिकंजा

UP Cabinet Decisions परिवहन विभाग ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाओं को सीधे बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जिससे हर गांव में दिन में कम से कम दो बार बस उपलब्ध होगी। इसके अलावा, यूपी सरकार ने ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए राज्य में अनिवार्य पंजीकरण (Registration) का नियम लागू कर दिया है। अब बिना यूपी सरकार के पंजीकरण के ये कैब कंपनियां राज्य की सीमाओं के भीतर अपना संचालन नहीं कर सकेंगी।

कर्मचारियों के निवेश पर नजर और कांशीराम आवास योजना का उद्धार

UP Cabinet Decisions प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब कर्मचारियों को हर साल अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। यदि कोई कर्मचारी अपने 6 महीने के मूल वेतन से अधिक राशि शेयर बाजार या अन्य निवेश माध्यमों में लगाता है, तो उसे सरकार को सूचना देनी अनिवार्य होगी। वहीं, कांशीराम आवास योजना की इमारतों की रंगाई-पुताई कराई जाएगी और अवैध कब्जाधारियों को बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही, अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए 2500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

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