भोपाल में पराली जलाने पर बैन, उल्लंघन करने पर होगी एफआईआर

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अब मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल प्रदूषण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उल्लंघन किया जाता है तो एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा। बता दें कि प्रदूषण के चलते पंजाब, दिल्ली में सांस लेना दुसवार हो गया है, एयर क्वालिटी 500 तक जा पहुंची है, वहीं इसका असर मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भी देखा जा रहा जहां एयर क्वालिटी 400 दर्ज की गई है। इसी के चलते भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी है, पराली जलाने से प्रदूषण दूषित होता है।

कलेक्टर ने दिए आदेश
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर भूपेन्द्र गोयल ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश को सभी थानों, एसडीएम, तहसीलदारों के कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है।

धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने पर नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

प्रदूषण कम करने बनेगा एक्शन प्लान
प्रदेश के शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। यह बात राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कही। बैठक में शहरों के प्रदूषण स्तर पर चर्चा की गई है।

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