अब मैरिज गार्डन संचालकों को बुकिंग कैंसिल होने पर एडवांस की राशि तुरंत लौटानी होगी। टाल मटोल नहीं कर सकते या फिर एक्जस्ट का बहाना भी नहीं बना सकते। यह आदेश उपभोक्ता आयोग ने पारित किया है। जिसके चलते प्रदेश भर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों में खलबली मच गई है। बता दें कि मैरिज गार्डन संचालक बुकिंग कैंसिल के वक्त एडवांस देने में आनाकानी करते थे।
2 साल पुराने मामले में दिया आदेश
दरअसल, भोपाल के शिवाजी नगर निवासी राजरूप पटेल ने नवम्बर 2022 में अपनी बेटी की शादी के लिए कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन बुक किया था। उस वक्त राजरूप ने 21 हजार रूपए एडवांस में दिए थे लेकिन किसी कारणवश शादी स्थगित हो गई। जब राजरूप पटेल ने वैभव मैरिज गार्डन के संचालक से एडवांस मागे तो संचालक ने कहा कि आगे किसी अन्य काम में एडजस्ट कर लेंगे लेकिन 2 साल तक संचालक राजरूप को टालता रहा एडवांस नहीं लौटाया।
कन्यूमर आयोग में की शिकायत
परेशान राजरूप पटेल ने भोपाल की कन्यूमर आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग ने पूरे मामले में सुनवाई की, राजरूप पटेल का पक्ष सुना वहीं मैरिज संचालक को नोटिस जारी किया लेकिन मैरिज संचालक आयोग की कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते आयोग ने राजरूप के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही संचालक को 9 प्रतिशत ब्याज की दर से रूपए वापिस करने का आदेश दिया साथ ही 8 हजार का हर्जाना भी लगाया।


