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Vehicle Insurance Rule: अब बिना इंश्योरेंस वाहन में नहीं मिलेगा पेट्रोल? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा सुझाव

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Vehicle Insurance Rule: देश में बिना वैध इंश्योरेंस के चल रहे वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी वाहन का वैध इंश्योरेंस नहीं है तो भविष्य में ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं देने जैसी व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने इसके लिए संबंधित मंत्रालयों और नियामक संस्थाओं को पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान कर स्वतः ई-चालान जारी करने की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

Vehicle Insurance Rule: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई चिंता

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे कानून का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। अदालत ने कहा कि सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ितों को मुआवजा मिलने में लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है और इसका एक बड़ा कारण बिना इंश्योरेंस वाले वाहन भी हैं।

Vehicle Insurance Rule: देश में 56 प्रतिशत से अधिक वाहन बिना इंश्योरेंस

सुनवाई के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत करीब 30.4 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.5 करोड़ वाहनों का वैध इंश्योरेंस नहीं है। यानी करीब 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के संचालित हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में शामिल लगभग 22 प्रतिशत वाहन ऐसे होते हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं होता। इस स्थिति पर अदालत ने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक है।

Vehicle Insurance Rule: बिना इंश्योरेंस वाहन मिलने पर चालान की बात

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क पर बिना इंश्योरेंस चल रहे वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके मालिकों के खिलाफ चालान जारी किया जाना चाहिए, ताकि लोग समय पर अपने वाहन का बीमा नवीनीकरण कराएं और कानून का पालन सुनिश्चित हो सके।

इंश्योरेंस नहीं तो पेट्रोल नहीं, पायलट प्रोजेक्ट पर होगा विचार

पीठ ने निर्देश दिया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें। इस प्रस्ताव के तहत पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने की सुविधा को वाहन के वैध इंश्योरेंस से जोड़ा जा सकता है।

यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस समाप्त हो चुका होगा तो उसे पेट्रोल या डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। वाहन मालिक को पहले बीमा का नवीनीकरण कराना होगा, उसके बाद ही ईंधन मिल सकेगा। अदालत का मानना है कि इससे वाहन मालिक समय पर इंश्योरेंस कराने के लिए प्रेरित होंगे।

Vehicle Insurance Rule: इस व्यवस्था से क्या होंगे फायदे

अदालत के अनुसार इस व्यवस्था से दो बड़े लाभ मिल सकते हैं। पहला, बिना इंश्योरेंस और बिना वैध रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की आसानी से पहचान हो सकेगी। दूसरा, वाहन मालिक अपने दस्तावेज समय पर अपडेट रखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनेंगे, जिससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।

Vehicle Insurance Rule: मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है प्रावधान

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति बिना बीमा वाले वाहन का उपयोग करता है या किसी अन्य को ऐसा वाहन चलाने देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पहली बार नियम तोड़ने पर तीन महीने तक की जेल, 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। वहीं दूसरी बार नियम उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की जेल, 4,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

Vehicle Insurance Rule: हाईवे कैमरों से होगी बिना इंश्योरेंस वाहनों की पहचान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों का उपयोग केवल ओवरस्पीडिंग या रेड लाइट जंप जैसे मामलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन कैमरों को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और VAHAN पोर्टल के डेटाबेस से जोड़ा जाए ताकि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की पहचान स्वतः हो सके।

ऐसी व्यवस्था लागू होने पर संबंधित वाहन मालिकों को डिजिटल माध्यम से स्वतः ई-चालान भेजा जा सकेगा और नियमों का पालन अधिक प्रभावी ढंग से कराया जा सकेगा।

Vehicle Insurance Rule: ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के निर्देश

अदालत ने राज्यों की ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक हैंडहेल्ड डिवाइस और मोबाइल एप उपलब्ध कराने की भी बात कही है। ये डिवाइस सीधे इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और VAHAN पोर्टल से जुड़े होंगे, जिससे मौके पर ही किसी भी वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस जांचा जा सकेगा।

Vehicle Insurance Rule: पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी नहीं जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिद्धांत रूप से इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से देशभर में लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

Vehicle Insurance Rule: सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 का उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। अदालत का मानना है कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल डेटाबेस और सख्त निगरानी के जरिए बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों की संख्या कम की जा सकती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी और देश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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