New Delhi पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे करेंगे देश को संबोधित; महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पहली बार आएंगे सामने

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New Delhi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि संबोधन के आधिकारिक विषय की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के लोकसभा में पास न हो पाने और उसके बाद उत्पन्न राजनीतिक स्थिति पर देश के सामने अपनी बात रखेंगे।

New Delhi 12 साल में पहली बार सदन में सरकार की ‘हार’

मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौका है जब कोई सरकारी विधेयक सदन में आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण गिर गया है।

  • बहुमत का गणित: विधेयक पर लोकसभा में 21 घंटे की लंबी चर्चा हुई। वोटिंग के दौरान कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया।
  • जरूरत: संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की आवश्यकता थी।
  • परिणाम: पक्ष में केवल 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट। इस तरह यह महत्वपूर्ण बिल महज 54 वोटों से गिर गया।

New Delhi 24 साल बाद संसद में दोहराया गया इतिहास

यह संसदीय इतिहास की एक बड़ी घटना है क्योंकि:

  • पोटा (POTA) के बाद पहली बार: साल 2002 के आतंकवाद निवारण बिल (पोटा) के बाद यह पहला सरकारी विधेयक है जिसे संसद में पराजय का सामना करना पड़ा है।
  • 1990 के बाद पहला संशोधन बिल: साल 1990 के संविधान (64वें संशोधन) विधेयक के बाद यह लोकसभा में गिरने वाला पहला ‘संविधान संशोधन’ विधेयक बन गया है।

New Delhi महिला आरक्षण पर क्या होगा असर?

विधेयक के गिरने का सीधा असर महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के लागू होने पर पड़ेगा:

  • 2029 में नहीं मिलेगा लाभ: अब यह साफ हो गया है कि महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा।
  • 2034 तक टला: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब यह आरक्षण 2034 तक खिंच सकता है, क्योंकि इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया अनिवार्य है।

New Delhi परिसीमन और सीटों की संख्या का पेच

सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें बढ़ाने के लिए तीन बिल पेश किए थे। मुख्य प्रस्ताव लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का था।

  • कनेक्शन: महिला आरक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब परिसीमन आयोग आबादी के आधार पर सीटों की नई सीमाएं और संख्या तय कर ले।
  • वोटिंग से इनकार: सरकार ने ‘परिसीमन संशोधन बिल’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल’ पर वोटिंग नहीं कराई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना था कि ये पहले बिल से ही जुड़े हैं, इसलिए अलग से वोटिंग की जरूरत नहीं है।

New Delhi रात 8 बजे के संबोधन और पीएम मोदी का इतिहास

प्रधानमंत्री मोदी अक्सर महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों के लिए रात 8 बजे का समय चुनते रहे हैं:

  • 8 नवंबर 2016: नोटबंदी की घोषणा।
  • 24 मार्च 2020: देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान।
  • 12 मई 2020: आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत।

आज क्या उम्मीद है? जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा सकते हैं और बिल गिरने के लिए विपक्ष के रुख को जिम्मेदार ठहराते हुए भविष्य की रणनीति साझा कर सकते हैं।

  • 8 नवंबर 2016: नोटबंदी का एलान
  • 31 दिसंबर 2016: गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं
  • 27 मार्च 2019: मिशन शक्ति की सफलता का एलान
  • 8 अगस्त 2019: जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370, धारा 35ए को निष्प्रभावी करना
  • 19 मार्च 2020: कोरोनाकाल के दौरान जनता कर्फ्यू का एलान
  • 24 मार्च 2020: लॉकडाउन का एलान किया
  • 3 अप्रैल 2020: कोरोनाकाल के दौरान दीयों-मोमबत्ती से रोशनी का दिया संदेश
  • 14 अप्रैल 2020: लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का किया एलान
  • 12 मई 2020: कोरोनाकाल के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज का एलान
  • 30 जून 2020: लॉकडाउन से अनलॉक का खाका रखा
  • 20 अक्टूबर 2020: कोरोनाकाल में वैक्सीन की तैयारी को लेकर बंधाया ढांढस
  • 20 अप्रैल 2021: कोरोना की दूसरी लहर के बीच सावधानी बरतने की सलाह
  • 7 जून 2021: 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त कोरोना टीके का एलान
  • 22 अक्टूबर 2021: कोरोना के खिलाफ टीके की 100 करोड़ डोज लगने पर दी बधाई
  • 19 नवंबर 2021: कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान
  • 25 दिसंबर 2021: बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किए जाने का एलान
  • 12 मई 2025: ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन
  • 21 सितंबर 2025: जीएसटी के सरलीकरण पर देश को दी थी बधाई
  • 18 अप्रैल 2026 : पीएम मोदी का 8.30 PM पर संबोधन ( संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने पर)

New Delhi पीएम मोदी ने कब-कब जनता का चौंकाया ?

  • • पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी करने की घोषणा की थी।
  • • मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को नए साल की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया था। तब पीएम ने गरीब नागरिकों और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी।
  • • इसके बाद पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था।
  • • फिर, 8 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था।
  • • पीएम मोदी ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश को संबोधित करते हुए शांति, सद्भाव और एकता की अपील की थी।
  • • इसके बाद 19 मार्च 2020 को पीएम ने देश को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की थी।
  • • 24 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कॉविड-19 लॉकडाउन और उसके बाद के विस्तार की घोषणा की थी। इसके अलावा कई और मौकों पर पीएम ने देश को संबोधित किया है।

New Delhi 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार के अहम बिल

  • • नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अधिकतर कई बिल पास हुए
  • • पास हुए बिल – 2014 से 2024 के बीच 280+ प्रमुख सरकारी बिल पास।
  • • 16 वीं लोकसभा (2014-19) – इस कार्यकाल के दौरान लगभग 133 बिल पास किए।
  • • 17 वीं लोकसभा(2019-24): इस कार्यकाल में लगभग 149 बिल पास हुए थे।
  • • सरकार ने कई पुराने और अप्रासंगिक कानून को खत्म भी किया।
  • • लेकिन इसमें दो बिल ऐसे आए जो विरोध के बाद पारित नहीं हुए।
  • • तीन कृषि कानून (भारी विरोध के बाद वापस)
  • • नारी शक्ति वंदन अधिन्यम 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा
  • • 131 वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण संशोधन विधेयक
  • • (लोकसभा सीटें बढ़ाने का) (दो तिहाई बहुमत न मिलने से बिल गिर गया)
  • • (298-230 वोटों से गिरा, 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी)।
  • • संसद की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव इस बिल में था।
  • • 131वां संविधान संशोधन (2026) 54 वोटों से गिरा
  • • 12 साल में पहली बड़ी विधायी हार माना जा रहा है।
  • • पास हुए प्रमुख बिल- GST, तीन तलाक, नागरिकता संशोधन (CAA), महिला आरक्षण (128वां संशोधन)
  • • संशोधन वाले बिल- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
  • • महिला आरक्षण अधिनियम 2023, कई पुराने कानूनों को खत्म करने वाले बिल।
  • • पुराने/अप्रासंगिक कानूनों को सरकार ने “Repealing and Amending Acts” के माध्यम से खत्म किये

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