BY: Yoganand Shrivastva
भोपाल, मध्यप्रदेश में सामने आए बड़े नर्सिंग कॉलेज घोटाले के सिलसिले में हाईकोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के चेयरमैन और सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद INC ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी आवश्यक फाइलें पेश नहीं कीं।
कोर्ट की सख्ती: बार-बार आदेशों के बावजूद फाइलें नहीं दी गईं
हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डी.के. पालीवाल की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका को सभी नर्सिंग घोटालों के लीड केस के रूप में सुना गया।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी फाइलें कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं। यह सीधे-सीधे आदेश की अवहेलना है।
सचिव पेश नहीं हुए कोर्ट में
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने INC की सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने अनुपस्थित रहकर आदेश का पालन नहीं किया। इसके चलते कोर्ट ने चेयरमैन और सचिव, दोनों को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने मांगा 2025-26 सत्र का डेटा
विशाल बघेल ने मांग की कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2025-26) में मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल को जिन कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनका पूरा डेटा मुहैया कराया जाए ताकि उसमें हो रही अनियमितताओं को सामने लाया जा सके।
CBI जांच रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भी मांगी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि CBI को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी जांच की संपूर्ण रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी उन्हें उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने MP नर्सिंग काउंसिल और CBI दोनों को आदेशित किया है कि वे जरूरी डेटा याचिकाकर्ता को सौंपें।
अगली सुनवाई 16 जुलाई को
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में पेश होने वाली किसी भी याचिका की प्रति INC और MP नर्सिंग काउंसिल सहित मूल याचिकाकर्ता को नहीं दी जाती, तो इसे आदेश की अवहेलना माना जाएगा और याचिका खारिज कर दी जाएगी।