Report: Farhan khan
Illegal Colony Demolished Agra ADA ताजनगरी आगरा में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने एक बार फिर अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एडीए की प्रवर्तन टीम ने शहर के छत्ता-2 वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आबिदगढ़ (मौजा पोईया) में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ बिना किसी वैधानिक स्वीकृति और मानचित्र पास कराए विकसित की जा रही एक विशाल अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान एडीए के बुलडोजर (जेसीबी मशीनों) ने मौके पर किए गए अवैध निर्माणों, बाउंड्रीवॉल और सड़कों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
Illegal Colony Demolished Agra ADA पुरुषोत्तम दास और दाऊदयाल अग्रवाल की जमीन पर चला बुलडोजर
एडीए से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है:
- नियमों का उल्लंघन: आबिदगढ़ में पुरुषोत्तम दास अग्रवाल एवं दाऊदयाल अग्रवाल द्वारा लगभग 2,500 वर्गमीटर की बेशकीमती भूमि पर बिना किसी वैधानिक परमिशन के धड़ल्ले से कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
- एक्ट के तहत एक्शन: जांच के दौरान जब निर्माण कार्य नियमों के विपरीत और बिना टाउन प्लानिंग की अनुमति के पाया गया, तो प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के तहत ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया और समय सीमा समाप्त होने पर भारी अमले के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
Illegal Colony Demolished Agra ADA एडीए के आला अधिकारियों की निगरानी में हुआ रेस्क्यू
ध्वस्तीकरण की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके पर तनाव को देखते हुए कड़े प्रशासनिक इंतजाम किए गए थे।
- मौके पर तैनात रही टीम: अभियान के दौरान एडीए के प्रभारी प्रवर्तन के सीधे निर्देशन में सहायक अभियंता (AE), अवर अभियंता (JE), प्रवर्तन दल तथा सचल दस्ते के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे।
- शांतिपूर्ण कार्रवाई: प्रशासनिक सूझबूझ और सख्त रुख के कारण कॉलोनाइजर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई।
Illegal Colony Demolished Agra ADA निवेश करने से पहले जांच लें वैधानिक स्थिति: ADA की जनता से अपील
शहरी नियोजन को बिगाड़ने वाली इन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के साथ-साथ एडीए ने आम नागरिकों के हित में एक जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है।
- गाढ़ी कमाई न फंसाएं: एडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति (Map Approval) और प्राधिकरण के ले-आउट पास कराए विकसित की जा रही कॉलोनियां अवैध हैं। इनमें प्लॉट खरीदना भविष्य में भारी पड़ सकता है। ये निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि आगे चलकर सीवर, पानी, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए बड़ी मुसीबत बनते हैं।
- लगातार जारी रहेगा अभियान: प्राधिकरण ने आम जनता से पुरजोर अपील की है कि वे अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और एडीए से मिली स्वीकृति की जांच जरूर कर लें। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि शहर में अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी इसी तरह आक्रामक रूप से जारी रहेगा।





