यूपी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, अब महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर अनुग्रह राशि उसके पति या फिर वारिस हो मिलेगी। इसमें होने वाली अड़चनों को अब समाप्त कर दिया गया है। मंंगलवार को गृह विभाग ने आदेश को पारित कर दिया है।
पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को देने वाली अनुग्रह राशि में अड़चन होती थी, जिसको खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते 21 अक्टूबर को शासनादेश में बदलाव की घोषणा की थी। जिससे उनके वारिस को आसानी से अनुग्रह राशि प्राप्त हो सके।
50 लाख और 25 लाख अनुग्रह राशि
बता दें कि पुलिसकर्मी के शहीद होने पर 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाती है। इसमें से 40 लाख पत्नी को, जबकि 10 लाख
माता-पिता को मिलते थे। अब इसमें जीवनसाथी और कानूनी वारिस को भी जोड़ा गया है। इसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25
लाख रुपये की अनुग्रह राशि में से 20 लाख पत्नी, जबकि 5 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाते थे। ऐसे प्रकरणों में भी जीवनसाथी
और कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि दी जा सकेगी।
ये व्यवस्था की गई लागू
- शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता के जीवित नहीं रहने पर संपूर्ण धनराशि पत्नी को मिलेगी
- पत्नी के जीवित नहीं होने पर संपूर्ण धनराशि मृतक के माता-पिता को प्रदान की जाएगी
- मृतक की पत्नी व माता-पिता के जीवित नहीं होने पर पूरी अनुग्रह राशि कानूनी वारिस को मिलेगी
- मृतक पुलिसकर्मी के विवाहित महिला होने पर संपूर्ण धनराशि पति को मिलेगी, पति के जीवित नहीं होने पर कानूनी वारिस को दी जाएगी
- मृतक पुलिसकर्मी के अविवाहित होने पर पूरी अनुग्रह राशि उसके माता-पिता को दी जाएगी