REPORT- SANDEEP LAMBA
BY- ISA AHMAD
फरीदाबाद में ग्राम न्यायालय खोलने को लेकर पिछले आठ दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। जिला कोर्ट के वकील मोहना गांव में खोले जा रहे ग्राम न्यायालय का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे जिला अदालत में सुनवाई प्रभावित होगी और वकीलों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश बैसला ने बताया कि सरकार ने ग्राम न्यायालय शुरू करने से पहले वकीलों से कोई परामर्श नहीं लिया और बिना राय-मशविरा किए इसे लागू कर दिया। उनका कहना था कि न तो वकीलों को इसकी आवश्यकता है और न ही आम लोगों को। इसी विरोध में वकील लगातार हड़ताल पर रहे और यहां तक कि हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दाखिल की गई।
हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राम न्यायालय को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक्ट के तहत लागू है। लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सहमति बनी कि ग्राम न्यायालय में सुनवाई केवल महीने में दो शनिवार को ही होगी।
इसके बाद वकीलों से बातचीत की गई और उन्होंने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। राजेश बैसला ने बताया कि अगले महीने 18 तारीख से ग्राम न्यायालय में मामलों की सुनवाई शुरू होगी। यहां केवल उन मामलों की सुनवाई होगी जिनमें अधिकतम दो साल की सजा या 20 हजार रुपये तक की चोरी से जुड़े केस शामिल होंगे।
साथ ही, बल्लभगढ़ और धौज में प्रस्तावित ग्राम न्यायालय खोलने की मांग को भी इंस्पेक्टिंग जज ने मान लिया है। पहले यह अदालत बुधवार से शुरू होनी थी, लेकिन वकीलों के विरोध के बाद अब इसे केवल महीने के दो शनिवारों तक सीमित किया गया है।