ट्रेन में रील देखने और गाना सुनने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, नियम नहीं मानेंगे तो भुगतना पड़ेगा भारी जुर्माना

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image

BY: Yoganand Shrivastva

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की शांति और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रात 10 बजे के बाद कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार, ट्रेन में तेज आवाज में गाना सुनना, वीडियो देखना या जोर-जोर से बात करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर ₹500 से ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और गंभीर मामलों में उन्हें अगले स्टेशन पर उतारने की भी कार्रवाई की जा सकती है।

रात 10 बजे के बाद लागू नियम

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ‘आफ्टर 10 पीएम रूल’ लागू किया है। इसके तहत:

  • बिना हेडफोन के तेज आवाज में गाने सुनना या वीडियो देखना मना है।
  • फोन पर स्पीकर के माध्यम से जोर-जोर से बात करना प्रतिबंधित है।
  • नाइट लाइट को छोड़कर सभी अन्य लाइट्स बंद करनी होंगी।

रेलवे का उद्देश्य रात के समय में सभी यात्रियों को आराम और नींद का पूरा अवसर देना है।

उल्लंघन पर सजा

रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 145 के अनुसार ट्रेन में शांति भंग करना दंडनीय अपराध है। नियम तोड़ने पर यात्रियों को पहले चेतावनी दी जाती है। इसके बाद ₹500 से ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में रेलवे पुलिस (RPF) और ट्रेन टिकट चेकर (TTE) यात्रियों को अगले स्टेशन पर उतार सकते हैं।

नियम सभी कोचों में लागू

ये नियम स्लीपर, एसी और जनरल कोच सभी में समान रूप से लागू हैं। हालांकि एसी और स्लीपर कोच में स्टाफ की मौजूदगी अधिक होने के कारण नियम पालन आसान होता है। जनरल कोच में निगरानी कम होने के बावजूद नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

बच्चों और परिवार के लिए दिशा-निर्देश

रेलवे नियमों में छोटे बच्चों के शोर पर कोई अलग प्रावधान नहीं है। रोते हुए बच्चों को नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे बच्चों को जोर-जोर से गाने या खेल में शोर मचाने से रोकें, ताकि अन्य यात्रियों की सुविधा बनी रहे।

यात्रियों के लिए सुझाव

ट्रेन में अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों लोग सफर कर रहे होते हैं। इसलिए हर यात्री को दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। रात 10 बजे के बाद हेडफोन का इस्तेमाल करें और फोन पर धीमी आवाज में बात करें। थोड़ी-सी जिम्मेदारी और सहयोग से यात्रा सभी के लिए आरामदायक और सुखद बन सकती है।

रेलवे का कहना है कि ये नियम सजा देने के लिए नहीं हैं, बल्कि सभी यात्रियों के सफर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बनाए गए हैं।

MP news : वेदर इन्फोर्मेशन नेटवर्क से किसानों को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

MP news: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में

Satna News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतना में 652 करोड़ 54 लाख रूपये के विकास कार्यो की देंगे सौगात

Satna news: अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे लोकार्पण मुख्यमंत्री

AbhyudayaMP: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया पोस्टर लांच

AbhyudayaMP: मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती 12 जनवरी

Maharashtra news: नगर अध्यक्ष चुने जाते ही जश्न में उड़ाए नोट, वीडियो वायरल होने से उठा सवाल

Maharashtra news: बुलढाणा जिले के मलकापुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष

Gwalior news: हाईकोर्ट के लिए शासकीय अधिवक्ताओं की नई नियुक्तियां घोषित

Gwalior news: हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए विधि विभाग

Hajaribagh News: वीर बाल दिवस श्रद्धा से मनाया गया, गुरु नानक पार्क में वीर साहिबजादों को किया नमन

रिपोर्ट- रुपेश सोनी Hajaribagh News: शुक्रवार को हजारीबाग स्थित गुरु नानक पार्क

Uttarakhand News: नैनीताल गुरुद्वारे में सीएम धामी टेका मत्था, साहिबजादों के बलिदान को किया नमन

रिपोर्ट- भुवन सिंह ठठोला Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Bokaro News: पेसा कानून की मूल भावना पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल, सरकार को घेरा

Bokaro News: झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट से पेसा कानून को राज्य में

Indore news: इंदौर में देर रात युवक की चाकू से हत्या, दिन के विवाद का शक

रिपोर्टर: देवेंद्र जायसवाल Indore news: के आजाद नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार