Report: Neha gupta
Bhojpur भोजपुर जिले के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। आगामी 09 मई, 2026 (शनिवार) को आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले इस शिविर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर वाहन चालकों को संशोधित शमन राशि के तहत भारी वित्तीय राहत दी जाएगी।

Bhojpur परिवहन मामलों पर विशेष फोकस: आधे जुर्माने में मिलेगा छुटकारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर के तत्वावधान में आयोजित इस लोक अदालत में परिवहन विभाग से संबंधित लंबित ई-चालान और ट्रैफिक मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता दी गई है। बिहार सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए निर्धारित जुर्माने की राशि में लगभग 50 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। इस रियायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक वाहन चालक बिना किसी भारी आर्थिक बोझ के अपने पुराने विवादों को समाप्त कर सकें।

Bhojpur सुव्यवस्थित प्रबंधन: ट्रैफिक मामलों के लिए बनाई गई 3 विशेष बेंच
लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कुल 19 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें से 3 विशेष बेंच केवल ट्रैफिक और ई-चालान मामलों की सुनवाई के लिए आरक्षित की गई हैं। ये विशेष बेंच व्यवहार न्यायालय, आरा की नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित होंगी, ताकि पक्षकारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल भोजपुर जिले से जारी किए गए चालान ही इस लोक अदालत के दायरे में आएंगे और 90 दिनों से अधिक पुराने मामलों को वरीयता दी जाएगी।

Bhojpur नोटिस का इंतजार न करें: सीधे कोर्ट पहुंचकर कराएं समाधान
प्राधिकार के सचिव श्री दिवाकर कुमार ने आम जनता से अपील की है कि यदि आपका कोई मामला सुलह के योग्य है, तो नोटिस मिलने का इंतजार न करें। ऐसे पक्षकार सीधे न्यायालय परिसर पहुंचकर अपने वादों का निष्पादन करा सकते हैं। लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी। यह न केवल लंबित कानूनी बोझ को कम करने का सुनहरा मौका है, बल्कि इससे आम नागरिकों को लंबी अदालती प्रक्रियाओं से भी मुक्ति मिलेगी।





