रिपोर्ट- फरहान खान
Agra News: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए छत्ता-द्वितीय वार्ड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन टीम ने जलेसर रोड स्थित मौजा नादऊ, श्री जानकी धाम, नगला चन्दन में विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अवैध कॉलोनी प्रह्लाद सिंह और सेठ धनपाल सिंह द्वारा रमन विहार आईस कोल्ड स्टोरेज के पीछे, खसरा संख्या 587 पर विकसित की जा रही थी। कॉलोनी का निर्माण बिना किसी स्वीकृति और मानचित्र पास कराए किया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 का स्पष्ट उल्लंघन है।

Agra News: एडीए ने बताया कि पूर्व में कई बार नोटिस और चेतावनियां दिए जाने के बावजूद अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके बाद यह कठोर कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में की गई, जिसमें सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में गठित प्रवर्तन टीम शामिल रही। कार्रवाई जेसीबी मशीनों और सचल दस्ते की सहायता से संपन्न कराई गई।
Agra News: प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी भविष्य में गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। एडीए ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें।
एडीए ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





