ठाणे कोर्ट का अहम फैसला: 3 साल की बच्ची को चूमने के मामले में 54 वर्षीय शख्स बरी, कहा- “गलत मंशा साबित नहीं”

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image

BY: Yoganand Shrivastava

महाराष्ट्र: ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 3 साल की बच्ची को गाल पर चूमने और गले लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 54 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना में आरोपी की कोई आपराधिक मंशा साबित नहीं हो सकी। यह मामला जनवरी 2021 का है।


कोर्ट का तर्क: “स्नेहपूर्ण व्यवहार को अपराध नहीं माना जा सकता”

विशेष न्यायाधीश रूबी यू. मलवंकर, जो POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) मामलों की सुनवाई करती हैं, ने 22 अगस्त को यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में बच्चों को गोद में उठाना या गाल पर चूमना आम बात है। जब तक इस तरह का व्यवहार किसी बच्चे को नुकसान न पहुंचाए या अजनबी द्वारा गलत नीयत से न किया जाए, इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी बच्ची के पड़ोस का रहने वाला था और उसके लिए अजनबी नहीं था, इसलिए इस हरकत को आपराधिक कृत्य नहीं कहा जा सकता।


मामला क्या था?

ओमप्रकाश रामबचन गिरी पर आरोप था कि 9 जनवरी 2021 को उन्होंने दो अलग मौकों पर 3 साल की बच्ची को गले लगाया और उसके गाल पर चूमा। इस पर पुलिस ने IPC की धारा 354 (महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला) और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।


सबूतों की कमी

अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी का इरादा गलत था। इसके अलावा, बच्ची की उम्र का कोई ठोस प्रमाण भी पेश नहीं किया गया। उसकी मां ने अदालत को बताया कि बेटी की उम्र 3 साल थी, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

मां ने घटना को खुद नहीं देखा था, बल्कि एक 12 साल की लड़की और एक अन्य बच्चे से सुना था। जांच अधिकारी ने उन गवाहों का बयान तक दर्ज नहीं किया। इसके अलावा, बच्ची के गाल पर खरोंच के दावे के बावजूद मेडिकल जांच नहीं करवाई गई।


गवाही पर भी उठे सवाल

बच्ची का बयान करीब 7 साल की उम्र में दर्ज किया गया। क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान उसने बताया कि उसके पिता ने उसे कोर्ट में क्या बोलना है, यह सिखाया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि मामले में ठोस सबूत नहीं हैं और आरोपी की मंशा आपराधिक साबित नहीं होती।

MP news : वेदर इन्फोर्मेशन नेटवर्क से किसानों को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

MP news: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में

Satna News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सतना में 652 करोड़ 54 लाख रूपये के विकास कार्यो की देंगे सौगात

Satna news: अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे लोकार्पण मुख्यमंत्री

AbhyudayaMP: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया पोस्टर लांच

AbhyudayaMP: मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती 12 जनवरी

Maharashtra news: नगर अध्यक्ष चुने जाते ही जश्न में उड़ाए नोट, वीडियो वायरल होने से उठा सवाल

Maharashtra news: बुलढाणा जिले के मलकापुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष

Gwalior news: हाईकोर्ट के लिए शासकीय अधिवक्ताओं की नई नियुक्तियां घोषित

Gwalior news: हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए विधि विभाग

Hajaribagh News: वीर बाल दिवस श्रद्धा से मनाया गया, गुरु नानक पार्क में वीर साहिबजादों को किया नमन

रिपोर्ट- रुपेश सोनी Hajaribagh News: शुक्रवार को हजारीबाग स्थित गुरु नानक पार्क

Uttarakhand News: नैनीताल गुरुद्वारे में सीएम धामी टेका मत्था, साहिबजादों के बलिदान को किया नमन

रिपोर्ट- भुवन सिंह ठठोला Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Bokaro News: पेसा कानून की मूल भावना पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल, सरकार को घेरा

Bokaro News: झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट से पेसा कानून को राज्य में

Indore news: इंदौर में देर रात युवक की चाकू से हत्या, दिन के विवाद का शक

रिपोर्टर: देवेंद्र जायसवाल Indore news: के आजाद नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार