BY: Yoganand Shrivastva
बेंगलुरु: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ कांड में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की है। इस हादसे में 11 लोगों की जान गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
क्या है मामला?
आईपीएल के फाइनल मैच में RCB की जीत के बाद जश्न के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान भगदड़ मच गई, जिससे अफरातफरी और मौतें हुईं। कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी कंपनी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस कंपनी ने भी एक अलग याचिका दायर कर एफआईआर को चुनौती दी है।
RCB का पक्ष: हमें गलत तरीके से फंसाया गया
RCB की पैरेंट कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) ने कोर्ट में कहा कि उसे इस घटना में अनुचित रूप से घसीटा गया है। याचिका में बताया गया है कि—
- आयोजन के लिए सीमित पास ही उपलब्ध कराए गए थे।
- सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी गई थी।
- मुफ्त पास वालों के लिए भी पूर्व रजिस्ट्रेशन जरूरी था।
देर से खुले स्टेडियम के गेट
RCB ने बताया कि स्टेडियम के गेट दोपहर 1:45 बजे खोले जाने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में इन्हें 3 बजे के करीब खोला गया। इससे अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया और भगदड़ जैसी स्थिति बनी।
पुलिस पर आरोप: भीड़ नियंत्रण में रही विफल
कंपनी ने तर्क दिया कि इस दुखद घटना के पीछे पुलिस की भीड़ नियंत्रण में विफलता मुख्य कारण रही। RCB ने कहा कि आयोजक की ओर से पूरी जानकारी पहले से सार्वजनिक की जा चुकी थी और समुचित सावधानियाँ बरती गई थीं।
कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई की संभावना
हाई कोर्ट में इस मामले पर सोमवार दोपहर बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि अदालत RCB और DNA एंटरटेनमेंट के इन तर्कों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या FIR को खारिज किया जाता है या नहीं।