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रायपुर : एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा

Raipur: 4 accused sentenced to 5 years each under NDPS Act

कोर्ट ने दिए सोना और कार राजसात करने के निर्देश

राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को विशेष न्यायालय ने 5-5 साल की सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 13 मई 2024 का है, जब खम्हारडीह थाना पुलिस ने धोतरे मैरेज गार्डन होटल में दबिश देकर चार आरोपियों — आयुष अग्रवाल, कुसुम हिंदुजा, महेश सिंग खड़गा और चिराग शर्मा — को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 06.600 ग्राम कोकीन, 2.100 ग्राम एमडीएम, 6 तोला सोना, एक ऑडी कार और 86 हजार रुपये नकद जब्त किए गए थे।

इस मामले की जांच उप निरीक्षक (एसआई) मनोज पटेल ने गहनता से की और केवल 60 दिनों के भीतर चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के तहत विशेष न्यायाधीश ने महज 9 माह के भीतर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

कोर्ट ने सजा के साथ-साथ जब्त की गई ऑडी कार और सोने को राजसात (सरकारी स्वामित्व में लेने) करने के निर्देश भी दिए हैं। यह कार्रवाई राज्य सरकार और न्याय व्यवस्था की त्वरित और सख्त कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

खम्हारडीह थाना पुलिस की इस सफल कार्रवाई की सराहना की जा रही है, जिसने नशा तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का कार्य किया है।

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