लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित या पूर्व-मुकदमेबाजी चरण के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। दिल्ली के वाहन मालिक 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटान कर सकते हैं।
यह कदम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली जिला न्यायालयों के बीच हुए सहयोग के बाद उठाया गया है, जिसमें ऐसे चालानों को निपटाने के लिए विशेष शाम कोर्ट सत्र शुरू किए गए थे।
लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित या पूर्व-मुकदमेबाजी चरण के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है।
यह लोक अदालत दिल्ली के कई न्यायालयों में आयोजित की जाएगी, जिनमें द्वारका कोर्ट, कार्कार्डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं।
लोक अदालत का उपयोग कैसे करें?
चालान को 8 मार्च से पहले डाउनलोड करना होगा। यह प्रक्रिया 3 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से की जा सकती है।
हालांकि, प्रतिदिन केवल 60,000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं। 3 मार्च को 1,80,000 चालान/नोटिस की कुल सीमा पूरी होने के बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
अगर आप 8 मार्च को लोक अदालत में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो अगली लोक अदालत 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।
चालान ऑनलाइन कैसे भरें?
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और चालान सेक्शन में नेविगेट करें।
- अपनी आवश्यकता के आधार पर ड्रॉप-डाउन मेनू से उचित विकल्प चुनें।
- अपना वाहन नंबर या नोटिस नंबर दर्ज करें और “सर्च डिटेल्स” पर क्लिक करें।
- चालान की जानकारी, जिसमें देय राशि शामिल है, की समीक्षा करें और जिस जुर्माने का भुगतान करना चाहते हैं, उसके आगे आइकन पर क्लिक करें।
- पसंदीदा भुगतान विधि चुनें।
- लेनदेन पूरा होने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से पुष्टिकरण प्राप्त होगा।