रिपोर्ट: संजीव कुमार शर्मा
Bhagalpur बिहार के भागलपुर में व्यावसायिक नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा के सख्त निर्देश पर निगम की एक विशेष प्रशासनिक टीम ने वार्ड संख्या 38 में औचक जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दुकानों के वैध ट्रेड लाइसेंस (Trade License) के दस्तावेजों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कई ऐसे छोटे-बड़े कारोबारी पकड़े गए, जो बिना किसी सरकारी परमिशन या लाइसेंस के लंबे समय से अपना व्यापार चला रहे थे।

Bhagalpur बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों की सूची तैयार, जल्द जारी होगा नोटिस
नगर निगम की टीम ने मौके पर ही नियमों की अनदेखी करने वाले सभी डिफाल्टर व्यवसायियों की एक विस्तृत सूची (List) तैयार कर ली है। निगम प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से कारोबार करने वाले इन दुकानदारों को बहुत जल्द कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। अगर तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला या लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो निगम प्रशासन संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करेगा।

Bhagalpur सभी व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, मिला आखिरी मौका
नगर निगम की ट्रेड लाइसेंस शाखा के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले हर छोटे-बड़े व्यवसायी के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। विभाग ने दुकानदारों को सचेत करते हुए कहा:
“यह सभी डिफॉल्टरों के लिए निगम की तरफ से अंतिम अवसर है। यदि इस आखरी मौके के बाद भी दुकानदारों ने अपना अनिवार्य लाइसेंस नहीं बनवाया, तो बिना किसी रियायत के उनके प्रतिष्ठानों को सील करने और भारी जुर्माना वसूलने जैसी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
Bhagalpur शहर में चला ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’, सड़कों को कराया गया मुक्त
Bhagalpur ट्रेड लाइसेंस की जांच के साथ-साथ भागलपुर नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समानांतर रूप से ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ भी चलाया। इस दौरान मुख्य सड़कों और फुटपाथों के किनारे अवैध रूप से लगाई गई दुकानों, ठेलों और शेड को पूरी तरह हटा दिया गया। निगम की टीम ने सड़क जाम करने वाले दुकानदारों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि यदि दोबारा सड़क किनारे अतिक्रमण कर जनता के लिए बाधा उत्पन्न की गई, तो उनका सामान जब्त करने के साथ-साथ उन पर कानूनी मुकदमा भी चलाया जाएगा।

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