MP Employee Selection Board: मध्यप्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए नए प्रारूप नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य शासन ने आमजन, संस्थाओं और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह प्रक्रिया जन-परामर्श के तहत शुरू की गई है ताकि भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके।
MP Employee Selection Board: 5 जून 2026 तक भेजे जा सकेंगे सुझाव
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने जानकारी दी कि “कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026” को अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों पर सुझाव या आपत्तियां 5 जून 2026 तक भेजी जा सकती हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
MP Employee Selection Board: विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है नियमों का प्रारूप
प्रस्तावित नियमों का प्रारूप राज्य शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं वेबसाइट पर जाकर नियमों का अध्ययन कर सकते हैं और अपने सुझाव साझा कर सकते हैं।
MP Employee Selection Board: ई-मेल और ऑनलाइन लिंक के जरिए दे सकते हैं सुझाव
राज्य शासन ने सुझाव भेजने के लिए ई-मेल और ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए हैं। इच्छुक लोग sogad1@mp.gov.in पर ई-मेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं।
MP Employee Selection Board: भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की तैयारी
राज्य सरकार का उद्देश्य कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। नए नियम लागू होने के बाद परीक्षा संचालन, चयन प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।





