Dehli news: कुत्तों के बाद अब कबूतरों पर सख्ती की तैयारी, खुले में दाना डालने पर लग सकती है रोक

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image

BY: Yoganand Shrivastava

Dehli news: घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अब कबूतरों को खुले में दाना डालने पर भी पाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक लगा चुका है और अब इसी तर्ज पर कबूतरों को लेकर भी नियम सख्त किए जा सकते हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में शहरी विकास विभाग को पत्र लिखकर चिंता जताई है।

स्वास्थ्य विभाग ने नगर निकायों से मांगी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि बिना नियंत्रण सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को खाना खिलाना रोका जाना चाहिए। विभाग ने शहरी विकास से ग्रेटर बेंगलूरु अथॉरिटी समेत राज्य के सभी नगर निगमों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

प्रभावित इलाकों में पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव

प्रस्तावित सर्कुलर के अनुसार, जिन इलाकों में कबूतरों को दाना डालने से स्वास्थ्य जोखिम या आमजन को परेशानी हो रही है, वहां पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि, कुछ तय स्थानों पर सीमित समय और नियंत्रित व्यवस्था के तहत भोजन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे फीडिंग जोन की देखरेख की जिम्मेदारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं या एनजीओ को देने का सुझाव है।

जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का अधिकार

स्थानीय निकायों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे नियम तोड़ने वालों को मौके पर चेतावनी दें, जुर्माना लगाएं और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करें। इसके साथ ही, नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कबूतरों को दाना डालने से होने वाले स्वास्थ्य खतरे और वैकल्पिक मानवीय उपायों की जानकारी दी जाएगी।

कबूतरों से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताएं

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कबूतरों की बीट और पंखों का जमा होना गंभीर समस्या बन चुका है। डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियां, जैसे हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस, हो सकती हैं। कुछ मामलों में इससे स्थायी नुकसान की आशंका भी जताई गई है।

पहले से लागू हैं कुछ शहरों में नियम

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मुंबई में इस तरह के नियामक नियम पहले से लागू हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय न्याय संहिता 2023 और संबंधित नगर निगम कानूनों का हवाला देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाना कानूनी रूप से उचित है।

Lakhanpur Bhagwat Dispute: लखनपुर में कथावाचक भुगतान विवाद पर बढ़ा बवाल

Lakhanpur Bhagwat Dispute: सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में इन दिनों

Rudrapur Shooting: रुड़की में झगड़े के दौरान फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल

Report by: Salman Malik Rudrapur Shooting: उत्तराखंड के रुड़की के अंबर तालाब

Transformer Accident: सीकर में ट्रांसफार्मर में करंट लगने से युवक की मौत

Transformer Accident: राजस्थान के सीकर जिले के पटवारी का बास गांव में

Ambikapur Navratri Celebration: अंबिकापुर में नवरात्रि की धूम

Ambikapur Navratri Celebration: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में नवरात्रि के पहले दिन

Raipur Hospital Incident: रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों की मौत

Raipur Hospital Incident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल

CG: Top 10

CG: जानें छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें CG 1. चैत्र नवरात्रि आज

MP: Top 10

MP: जानें मध्यप्रदेश की 10 बड़ी खबरें. read also: Horoscope: 19-03-26

Horoscope: 19-03-26

Horoscope: 19 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर

GuidelineRates Bpl : कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर हुआ मंथन, समिति की बैठक में 63 सुझावों पर हुई चर्चा

GuidelineRates : जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रियल एस्टेट, ग्रामीण दरों

Agriculture Reform : लोकसभा में कृषि पर शिवराज सिंह चौहान का दमदार जवाब, मोदी सरकार के काम गिनाए

Agriculture Reform : MSP, सिंचाई, डिजिटल एग्रीकल्चर और प्राकृतिक खेती पर सरकार

mp-homeguards : होमगार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आपदा में निभाते हैं अहम जिम्मेदारी: सीएम

mp-homeguards : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम 2026

IndiaHelpsIran : भारत ने ईरान को भेजी मदद, दूतावास ने जताया आभार

by: vijay nandan IndiaHelpsIran : मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच