किन्नर सपना गुरु की जमानत याचिका खारिज: अदालत ने माना गंभीर मामला, सात आपराधिक प्रकरणों का हवाला

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BY: Yoganand Shrivastva

इंदौर: जिला अदालत ने किन्नर सपना गुरु की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सपना गुरु फिलहाल किन्नर करिश्मा कुशवाह से मारपीट, जेवर और नकदी छीनने के आरोप में जेल में बंद है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सही मानते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है और आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

सपना गुरु की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और घटना के समय वे घर पर थीं। इसके समर्थन में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस कमिश्नर को सौंपे जाने की बात कही। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनके पास से कोई सामान जब्त नहीं किया है।

दूसरी ओर, फरियादी करिश्मा कुशवाह की ओर से एडवोकेट मनीष पालीवाल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सपना गुरु के खिलाफ दर्ज केस सही हैं और आरोपी पक्ष समझौता कराने के लिए धमकाने की कोशिश कर रहा है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने बताया कि सपना गुरु के खिलाफ कुल सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और जांच अभी जारी है। अदालत ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

मामले की पृष्ठभूमि:
करिश्मा कुशवाह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 अक्टूबर की रात जब वह सयाजी होटल के पीछे से घर लौट रही थी, तब सपना गुरु, राजा हाशमी और उनके साथियों ने उसका रास्ता रोका। आरोप है कि उन्होंने उससे कहा कि “अब तू दूसरे गुरु के पास चली गई है, तो हमारा खर्च कैसे चलेगा।” इसके बाद राजा ने चाकू दिखाकर उससे सोने के जेवर और नकदी ले ली, मारपीट की और कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया। रिपोर्ट करने पर आरोपी पक्ष ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।

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