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बहुचर्चित छैरा शराब कांड: 24 मौतों के जिम्मेदार 14 आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कैद, 5 साल बाद आया फैसला

The much-talked-about Chhaira liquor scandal: 14 accused responsible for 24 deaths sentenced to 10 years rigorous imprisonment each, verdict arrived after 5 years.

संवाददाता– प्रताप सिंह बघेल

मुरैना; जिले को हिला देने वाले बहुचर्चित छैरा शराब कांड में पांच साल बाद बड़ा फैसला आया है। जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार होने के मामले में जौरा न्यायालय की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी की अदालत ने 14 आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह ऐतिहासिक फैसला जौरा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनाया गया। सभी आरोपी जहरीली शराब बनाने और बेचने के दोषी पाए गए।

कैसे फूटा मामला?

10 जनवरी 2021 को बागचीनी थाना क्षेत्र के छैरा गांव में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाने वाली इस घटना में 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी।

मानपुर निवासी रामकुमार पुत्र कप्तान सिंह की रिपोर्ट पर बागचीनी थाने में कुल 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष का तर्क

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार और लोकेंद्र शर्मा के अनुसार, इस मामले में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी माना और उन्हें 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जहरीली शराब पीने से इन लोगों की हुई मौत

छैरा शराब कांड में जिन 24 लोगों की मौत हुई, उनके नाम पंजाब, सरनाम सिंह, अमर सिंह, जितेंद्र, राजकुमार, ध्रुव सिंह, दिलीप, धर्मेंद्र, मुकुंद सिंह, विकास, जितेंद्र किरार, जीवाराम, दीपेश, कमल किशोर, जीतू उर्फ जितेंद्र, रामनिवास, प्रसादी, ब्रजकुमार, केदार जाटव, दिलीप शाक्य, धर्मेंद्र किरार।

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