Report: Rupesh kumar das
हजारीबाग: पूर्व उपायुक्त विनय चौबे की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रहा है. हजारीबाग निगरानी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. दो दिन पहले सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह जानकारी आरोपी विनय चौबे के अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने दी है.
हजारीबाग में हुए वन भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी हजारीबाग के तात्कालीन उपायुक्त विनय चौबे की जमानत याचिका को एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी.सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक और विनय चौबे के अधिवक्ता की बहस एवं दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. यह जानकारी आरोपी विनय चौबे के अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने दी है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय (निगरानी) श्रीमती आशा देवी भट्ट के कोर्ट में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसले पर आदेश के लिए तीन दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी. बचाव पक्ष की ओर से बहस अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने की थी. यह मामला निगरानी वाद संख्या 11/25 से संबंधित है.
इस मामले में ACB ने पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर भी लिया था.रिमांड पर लेने के बाद उनसे विस्तार से पूछताछ की गई है. मामला हजारीबाग डीसी रहते हुए भुमि घोटाला में शामिल रहने से संबंधित है.आरोपी विनय चौबे के जमानत याचिका की ओर से दिनांक 14.11.2025 को जमानत आवेदन दायर किया गया था. जिसमें एसीबी हजारीबाग कोर्ट में पहली सुनवाई 17.11.2025 को हुई थी.जहां कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी की मांग की थी. केश डायरी के आ जाने के बाद उसका अवलोकन करते हुए और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए अगली तिथि निर्धारित किया था.





