By: Sunil Kumar Thakur, Edit By: Mohit Jain
Teachers Pension: बलरामपुर जिले में शिक्षक संघ ने आज जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के अनुसार शिक्षाकर्मियों की पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्यता दी जाए और उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
Teachers Pension: टीचर्स एसोसिएशन का मामला
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में शिक्षाकर्मियों को संविलियन करते समय उनकी पूर्व सेवा की मान्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई। हजारों शिक्षक इस बदलाव के बाद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस मुद्दे पर टीचर्स एसोसिएशन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए इन मामलों पर पुनर्विचार और शिक्षकों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया।

टीचर्स एसोसिएशन की प्रतिक्रिया
टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि “हमारी पुरानी सेवा, जो शिक्षक बनने से पहले की है, उसे अब भी पेंशन योग्य मान्यता देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को आदेश दिया है। इसी मांग को लेकर आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।”
Teachers Pension: जिला शिक्षा अधिकारी का बयान
जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने कहा कि शिक्षक संघ की मांग शासन स्तर पर भेजी जाएगी और राज्य सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी।
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स्थिति
अब शिक्षक संघ की मांग पर शासन की कार्रवाई और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षकों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलने का इंतजार है।





