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बिना NOC नहीं बजेगी शहनाई! भोपाल में बदले शादी हॉल और मैरिज गार्डन के नियम,जानें पूरी खबर

बिना NOC नहीं बजेगी शहनाई! भोपाल में बदले शादी हॉल और मैरिज गार्डन के नियम,जानें पूरी खबर

अब राजधानी में शादी सिर्फ धूमधाम से नहीं, बल्कि पर्यावरण नियमों की कसौटी पर भी होगी। मैरिज गार्डनों और शादी हॉलों की वैधता को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी मैरिज गार्डन को नगर निगम से वैधता प्रमाणपत्र तभी मिलेगा, जब उसके पास मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) होगी।

239 मैरिज गार्डनों की वैधता पर सवाल

नए आदेश के बाद राजधानी के 239 मैरिज गार्डनों को दोबारा अपनी वैधता साबित करनी होगी। बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के संचालन पर रोक लग सकती है, जिससे शादी समारोहों की प्लानिंग पर सीधा असर पड़ सकता है।

अब सिर्फ फायर सेफ्टी नहीं, पानी-हवा भी जांच के घेरे में

अब तक जांच केवल फायर सेफ्टी और एंट्री-एग्जिट तक सीमित थी, लेकिन अब जल और वायु प्रदूषण को मुख्य मापदंड बनाया गया है।
एमपीपीसीबी की टीम मौके पर जाकर यह जांच करेगी कि:

  • गंदा पानी सीधे नालों में तो नहीं छोड़ा जा रहा
  • खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला ईंधन हवा को ज़हरीला तो नहीं बना रहा
Shehnai marriage Garden - Lalarpura, Jaipur | Wedding Venue Cost

प्रदूषण मुक्त शादियां सरकार का नया फोकस

नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मकसद साफ है-शहर के बीचों-बीच स्थित मैरिज गार्डन रिहायशी इलाकों के लिए परेशानी का कारण न बनें।
शोर (ध्वनि प्रदूषण) से लेकर कचरे के निपटान तक, हर गतिविधि पर अब सरकार की पैनी नजर रहेगी।

शादी तय है? हॉल बुक करने से पहले NOC जरूर देखें

अगर आप भी शादी की तैयारियों में जुटे हैं, तो हॉल बुक करने से पहले MPPCB की वैध NOC जरूर जांच लें।
वरना आखिरी वक्त पर शहनाइयों की जगह नोटिस की आवाज सुनाई दे सकती है।

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