Isa Ahmad
Municipal Election 2026: नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी अनंत कुमार ने सख्त आदेश जारी किया है। State Election Commission Jharkhand, रांची के निर्देशानुसार जामताड़ा/15 नगर पंचायत एवं मिहिजाम/10 नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में 21 फरवरी 2026 अपराह्न 05:00 बजे से 24 फरवरी 2026 पूर्वाह्न 07:00 बजे तक अतिरिक्त निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
ज्ञात हो कि चुनाव की घोषणा 27 जनवरी 2026 को होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 163 के तहत पूर्व से लागू निषेधाज्ञा के अतिरिक्त यह आदेश जारी किया गया है। मतदान 23 फरवरी 2026 को निर्धारित है और आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

Municipal Election 2026: चुनाव प्रचार, सभाओं और सोशल मीडिया गतिविधियों पर पूर्ण रोक
21 फरवरी शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, रैली, जुलूस, नुक्कड़ सभा, धरना या सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झंडा, होर्डिंग लगाने अथवा नारे लिखने पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन की स्थिति में Prevention of Defacement of Property Act 1987 के तहत कार्रवाई होगी।
Municipal Election 2026: सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति के विरुद्ध आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की स्थिति में Representation of the People Act 1951 की धारा 123 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Municipal Election 2026: 48 घंटे का ड्राई-डे, मतदान केंद्रों के आसपास विशेष सख्ती
प्रशासन ने मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, मतदाता सहायता शिविर, बैनर-पोस्टर या भीड़ जुटाने पर पूर्ण रोक लगा दी है। बिना पहचान पत्र के किसी भी अभिकर्ता को प्रवेश नहीं मिलेगा। निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छोड़कर मोबाइल फोन, वायरलेस सेट और लाउडस्पीकर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव अवधि में हथियार लेकर चलना या उसका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा फोड़ने और आतिशबाजी पर भी रोक लगाई गई है। सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
Representation of the People Act 1951 की धारा 135C के तहत 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक पूरे चुनाव क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी शराब दुकानें, बार, होटल और लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों और नागरिकों से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए Municipal Election 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।





