BY
Yoganand Shrivastava
Lucknow आयोग के ये निर्देश विशेष रूप से उन स्थानों को लक्षित करते हैं जहाँ महिलाओं की आवाजाही अधिक होती है। इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहज वातावरण सुनिश्चित करना है।
Contents

Lucknow डांस, जिम और योगा सेंटर के लिए सख्त नियम
Lucknow आयोग ने शारीरिक प्रशिक्षण और कला केंद्रों के लिए महिला प्रशिक्षकों को अनिवार्य कर दिया है:

- महिला टीचर/ट्रेनर: अब राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
- जिम और योगा सेंटर: जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में भी अब महिला ट्रेनर ही महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी।
- सत्यापन और पहचान: इन केंद्रों के ट्रेनर का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा और प्रवेश के समय ग्राहकों को आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।
Lucknow बुटीक और कपड़ों की दुकानों पर नई व्यवस्था
महिलाओं की निजता का सम्मान करने के लिए टेलरिंग और रिटेल क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं:

- महिला टेलर ही लेंगी नाप: अब बुटीक सेंटरों पर महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप केवल महिला टेलर ही ले सकेंगी, पुरुष टेलर को इसकी अनुमति नहीं होगी।
- महिला कर्मचारी: महिलाओं के वस्त्र बेचने वाली दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।
Lucknow निगरानी और परिवहन सुरक्षा
संस्थानों की जवाबदेही तय करने के लिए तकनीकी निगरानी और सुरक्षाकर्मियों पर विशेष ध्यान दिया गया है:
- CCTV अनिवार्य: सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक में सक्रिय CCTV कैमरे और DVR होना आवश्यक है।
- स्कूल बसों में सुरक्षा: राज्य की स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
- कोचिंग सेंटर्स: कोचिंग संस्थानों में CCTV के साथ-साथ महिलाओं के लिए उचित वाशरूम व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।





