कुशीनगर : जिले के तमकुहीराज तहसील अंतर्गत गड़हिया मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इस मामले का निस्तारण निचली अदालत में नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने यह आदेश मामले की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए दिया है।
इस मसले में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और ईदगाह बनाए जाने का आरोप है। प्रशासन ने इसी आधार पर गड़हिया मस्जिद को खाली कराने और निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी।
गौरतलब है कि तहसील प्रशासन ने गड़हिया मस्जिद के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया था, जिसे मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से अब इस मामले में प्रशासन को फिलहाल इंतजार करना होगा, जब तक निचली अदालत कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती।
यह मामला अब पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अधीन है और अगली कार्रवाई कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।





