KOLKATA RAPE MURDER CASE:162 दिन,50 गवाह,20 जनवरी को ‘सज़ा-ए-मौत’?

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KOLKATA RAPE MURDER CASE: 162 days, 50 witnesses, 'death sentence' on 20 January

कोलकाता रेप मर्डर केस में आखिरकार फैसला आ गया है। आर.जी कर केस में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहरा दिया है। सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट, और 50 गवाहों के बयान के आघार पर यह फैसला सुनाया गया है। बता दे कि, इस मामले में 9 जनवरी को आखिरी बहस हुई थी। जिसमें सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाते हुए संजय रॉय को सज़ा ए मौत देने की मांग की थी। कोर्ट दोषी संजय रॉय को 20 जनवरी को सज़ा सुनाएगी।

पीड़िता के पिता ने उठाए सवाल
शनिवार को करीब एक बजे सियालदह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की। इसके बाद जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में सजा सुनाई। बता दें इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं । उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। सीबीआई ने मुझे कभी नहीं बुलाया।

जांच के बाद टीम दो बार घर आई
जांच टीम एक या दो बार हमारे घर आई। जब भी हमने उनसे जांच के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वारदात की रात ड्यूटी पर जो लोग थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई। मेरी बेटी की गर्दन पर काटने के निशान थे लेकिन वहां से स्वाब नहीं लिया गया। सीबीआई कोशिश नहीं कर रही। डीएनए रिपोर्ट में 4 लड़कों और 1 लड़की की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले।

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भी उठाए सवालअदालत के फैसले से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय घोटाला किया है, वे निश्चित रूप से हत्या में शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।